दिव्यांग लड़की की याचिका पर उच्चतम न्यायालय का केंद्र, एमसीआई को नोटिस

By भाषा | Updated: March 12, 2021 19:09 IST2021-03-12T19:09:54+5:302021-03-12T19:09:54+5:30

Notice to MCI, Center of Supreme Court on petition of Divyang girl | दिव्यांग लड़की की याचिका पर उच्चतम न्यायालय का केंद्र, एमसीआई को नोटिस

दिव्यांग लड़की की याचिका पर उच्चतम न्यायालय का केंद्र, एमसीआई को नोटिस

नयी दिल्ली, 12 मार्च उच्चतम न्यायालय ने एक दिव्यांग लड़की की याचिका पर केंद्र और भारतीय चिकित्सा परिषद् (एमसीआई) से जवाब मांगा है। लड़की ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए याचिका दायर की है।

न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट की पीठ ने सरकार, भारतीय चिकित्सा परिषद् और अन्य को नोटिस जारी कर याचिका पर उनसे जवाब मांगा।

राजस्थान निवासी शशि कुमारी की याचिका पर उच्चतम न्यायालय सुनवाई कर रहा था। उन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है, जिसने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा में सफल होने के बावजूद एमबीबीएस पाठ्यक्रम में नामांकन की उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

याचिका में कहा गया है कि सफदरजंग अस्पताल द्वारा जारी प्रमाण पत्र याचिकाकर्ता के खिलाफ दिव्यांगता की प्रकृति को लेकर पक्षपातपूर्ण है, क्योंकि चिकित्सक पेशेवर के तौर पर वह सभी काम करने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं और मेडिकल कॉलेज में नामांकन की हकदार हैं।

इसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता दिव्यांगों के अधिकार कानून 2016 के मुताबिक 48 फीसदी दिव्यांग है और कानून के मुताबिक शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की हकदार है।

याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील गौरव कुमार बंसल ने कहा कि एमसीआई की पाबंदियों के कारण दिव्यांग छात्रों को चिकित्सा विज्ञान में कॅरियर बनाने की अनुमति नहीं दी जाती है।

उन्होंने कहा कि काफी साक्ष्य हैं कि इस तरह के दिव्यांग छात्र चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई करने में सक्षम हैं।

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Web Title: Notice to MCI, Center of Supreme Court on petition of Divyang girl

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