आरिफ मसूद की याचिका पर मप्र सरकार एवं शिकायर्ता को नोटिस जारी

By भाषा | Published: December 1, 2020 07:50 PM2020-12-01T19:50:30+5:302020-12-01T19:50:30+5:30

Notice issued to MP government and complainant on Arif Masood's petition | आरिफ मसूद की याचिका पर मप्र सरकार एवं शिकायर्ता को नोटिस जारी

आरिफ मसूद की याचिका पर मप्र सरकार एवं शिकायर्ता को नोटिस जारी

जबलपुर (मप्र), एक दिसंबर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोपाल में प्रदर्शन करने को लेकर दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने वाली कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की याचिका पर मंगलवार को प्रदेश सरकार एवं शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

भोपाल मध्य सीट से कांग्रेस विधायक मसूद ने याचिका दायर कर अदालत से आग्रह किया था कि भोपाल में 29 अक्टूबर को प्रदर्शन करने पर उनके खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में भादंवि की धारा 153-ए के तहत भोपाल शहर के तलैया थाने में दर्ज किए गए मामले को निरस्त किया जाए।

मसूद के वकील अजय गुप्ता ने बताया कि उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय यादव और न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल की खंडपीठ ने मसूद की याचिका पर सुनवाई करते हुए मसूद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले डॉ दीपक रघुवंशी के साथ-साथ मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है और चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

गौरतलब है कि फ्रांस में जारी कार्टून विवाद के आलोक में भोपाल के इक़बाल मैदान में 29 अक्टूबर को मसूद के नेतृत्व में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों के खिलाफ प्रदर्शन किया था।

धर्म संस्कृति समिति भोपाल से जुड़े रघुवंशी की शिकायत पर विधायक और छह अन्य लोगों के खिलाफ भादंवि की धारा 153 ए के तहत भोपाल शहर के तलैया थाने में मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उन्हें उच्च न्यायालय से शुक्रवार को अग्रिम जमानत मिल गई थी।

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Web Title: Notice issued to MP government and complainant on Arif Masood's petition

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