नयी दिल्ली, 29 जुलाई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा ने बृहस्पतिवार को कहा कि किसी भी आदिवासी को जमीन के अधिकार के उसके दावे का निपटारा किये बिना बेदखल नहीं किया जाना चाहिए।
अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने यह बात मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करनेवालों के साथ आयोजित एक वेबिनार में कही।
एनएचआरसी की ओर से जारी बयान में उनके हवाले से कहा गया कि किसी भी आदिवासी को जमीन के उसके दावे का निपटारा किये बिना बेदखल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा फैसला पहले ही दिया गया है।
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