Gyanvapi Case: 3 अगस्त को हाईकोर्ट का फैसला आने तक ज्ञानवापी मस्जिद में नहीं होगा कोई सर्वेक्षण
By रुस्तम राणा | Published: July 27, 2023 05:21 PM2023-07-27T17:21:02+5:302023-07-27T17:33:49+5:30
गुरुवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में 3 अगस्त तक कोई सर्वेक्षण नहीं होगा, जब मामले पर अंतिम आदेश दिया जाएगा।
प्रयागराज:ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में अब 3 अगस्त तक कोई सर्वेक्षण नहीं होगा। गुरुवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में 3 अगस्त तक कोई सर्वेक्षण नहीं होगा, जब मामले पर अंतिम आदेश दिया जाएगा। उच्च न्यायालय ने परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के निर्देश पर अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर भी आदेश सुरक्षित रख लिया। अब वह तीन अगस्त को आदेश सुनाएगी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति, जो वाराणसी में ऐतिहासिक मस्जिद की देखभाल करती है, ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि एएसआई सर्वेक्षण धार्मिक संरचना को नुकसान पहुंचाएगा।
Gyanvapi survey hearing | Allahabad High Court to pronounce verdict on August 3 pic.twitter.com/id6Dlk1V0L
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 27, 2023
मस्जिद समिति ने मंगलवार (25 जुलाई) को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें पिछले सप्ताह जिला अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें एएसआई को "वैज्ञानिक तथ्यों" का पता लगाने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था। यह आदेश श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मामले में हिंदू वादी पक्ष की याचिका पर दिया गया था, जिसमें मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग की गई थी।
जिला अदालत के आदेश पर तुरंत कार्रवाई करते हुए, पांच महिला वादी, वकील और पुरातत्व विशेषज्ञों सहित लगभग 50 लोगों की एक एएसआई टीम ने सोमवार सुबह (24 जुलाई) सर्वेक्षण शुरू किया। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, जिसका आदेश जिला अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा दायर अवमानना याचिका की सुनवाई का नतीजा है।