GST: इन फूड आइटम में नहीं लगेगा जीएसटी, निर्मला सीतारमण ने ट्विटर पर दी जानकारी
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: July 19, 2022 05:36 PM2022-07-19T17:36:18+5:302022-07-19T17:39:42+5:30
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को उन खाद्य पदार्थों की सूची दी, जिन्हें जीएसटी से छूट दी गई है। इनमें खुले में बेची जाने वाली खाद्य वस्तु और पहले से पैक या पहले से लेबल न होने वाली खाद्य सामग्री शामिल हैं।
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर खाद्य वस्तुओं पर लगे जीएसटी को लेकर उठ रहे सवालों पर जवाब दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को उन खाद्य पदार्थों की सूची दी, जिन्हें जीएसटी से छूट दी गई है। इनमें खुले में बेची जाने वाली खाद्य वस्तु और पहले से पैक या पहले से लेबल न होने वाली खाद्य सामग्री शामिल हैं। इनमें दाल/दाल, गेहूं, राई, जई, मक्का, चावल, आटा/आटा, सूजी/रवा, बेसन, मुरमुरे और दही/लस्सी जैसी चीजें शामिल हैं।
मंत्री ने ट्वीट्स की एक श्रृंखला में जीएसटी पर नई दरों को स्पष्ट किया जो सोमवार को लागू हुई। जीएसटी दरों और कीमतों में वृद्धि को लेकर विपक्ष के विरोध के बीच मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करने के बाद यह कदम उठाया गया है। सीतारमण ने अपने ट्वीट में खाद्य पदार्थों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाने का बचाव किया और कहा कि जीएसटी परिषद द्वारा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया था और जीएसटी परिषद की बैठक में सभी राज्य उपस्थित थे।
It must also be noted that items specified below in the list, when sold loose, and not pre-packed or pre-labeled, will not attract any GST. (10/14) pic.twitter.com/NM69RbU13I
— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) July 19, 2022
वित्त मंत्री ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब इस तरह के खाद्य पदार्थों पर कर लगाया जा रहा है। “राज्य जीएसटी पूर्व शासन में खाद्यान्न से महत्वपूर्ण राजस्व एकत्र कर रहे थे। अकेले पंजाब ने खरीद कर के रूप में खाद्यान्न पर 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की। यूपी ने 700 करोड़ रुपये जुटाए।
जीएसटी के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि जब जीएसटी लागू किया गया था, तब ब्रांडेड अनाज, दाल, आटे पर 5 प्रतिशत की जीएसटी दर लागू की गई थी। बाद में इसमें केवल उन्हीं वस्तुओं पर कर लगाने के लिए संशोधन किया गया, जो पंजीकृत ब्रांड या ब्रांड के तहत बेची गई थीं, जिस पर आपूर्तिकर्ता द्वारा लागू करने योग्य अधिकार नहीं छोड़ा गया था।