नीतीश का अधिकारियों को सख्त निर्देश- शराब आपूर्ति की चेन तोड़ने पर ध्यान दें, कारोबार में शामिल लोगों को गिरफ्तार करें

By भाषा | Updated: November 8, 2022 10:11 IST2022-11-08T10:06:52+5:302022-11-08T10:11:58+5:30

नीतीश कुमार ने कहा कि अगर बिहार में शराब की आपूर्ति और वितरण में शामिल लोगों को पकड़ा जाएगा तो, शराब की उपलब्धता की जांच अपने आप हो जाएगी।

Nitish kumar strict instructions to the official focus on breaking the chain of liquor supply arrest the people involved in the business | नीतीश का अधिकारियों को सख्त निर्देश- शराब आपूर्ति की चेन तोड़ने पर ध्यान दें, कारोबार में शामिल लोगों को गिरफ्तार करें

नीतीश का अधिकारियों को सख्त निर्देश- शराब आपूर्ति की चेन तोड़ने पर ध्यान दें, कारोबार में शामिल लोगों को गिरफ्तार करें

Highlights बिहार ने अपैल, 2016 से राज्य में पूर्व शराबबंदी लागू की थी।नीतीश कुमार ने दूसरे राज्यों से बिहार में शराब की तस्करी पर ध्यान देने को कहा।पहली बार शराब का सेवन करने वाले व्यक्ति पर दो हजार रुपये से लेकर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी संबंधित अधिकारियों से शराबबंदी कानून को कड़ाई से लागू करने और राज्य में शराब आपूर्ति की चेन तोड़ने पर ध्यान देने को कहा है। सोमवार को शीर्ष अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कुमार ने उनसे अन्य राज्यों से बिहार में होने वाली शराब तस्करी के रास्तों का पता लगाने को भी कहा। गौरतलब है कि बिहार ने अपैल, 2016 से राज्य में पूर्व शराबबंदी लागू की थी।

बैठक के तुरंत बाद मुख्य सचिव आमिर सुभानी ने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि पुलिस, निषेधात्मक और आबकारी विभागों का ध्यान राज्य में शराब के आपूर्ति और वितरण चेन को तोड़ने पर होना चाहिए। अगर बिहार में शराब की आपूर्ति और वितरण में शामिल लोगों को पकड़ा जाएगा तो, शराब की उपलब्धता की जांच अपने आप हो जाएगी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए अधिकारियों की प्राथमिकता उन तरीकों की पहचान करने की होनी चाहिए जिनके जरिए दूसरे राज्यों से बिहार में शराब की तस्करी की जा रही है और इस अवैध कारोबार में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए।’’ सुभानी ने कहा कि कानून के अनुसार, पहली बार शराब का सेवन करने वाले व्यक्ति पर दो हजार रुपये से लेकर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

उन्होंने कहा, ‘‘अगर पहली बार अपराध करने वाला व्यक्ति जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे 30 दिनों के लिए जेल भेज दिया जाएगा। दूसरी बार इस अपराध को करने वाले व्यक्ति को कानून के मुताबिक, कोई राहत नहीं मिलेगी और उसे एक साल जेल की सजा काटनी होगी।’’ मद्यपान निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव के.के. पाठक ने कहा कि अक्टूबर में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने के आरोप में 20,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 

Web Title: Nitish kumar strict instructions to the official focus on breaking the chain of liquor supply arrest the people involved in the business

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