दोषियों की क्यूरेटिव पिटिशन खारिज होने पर बोलीं निर्भया की मां, कहा- 22 जनवरी होगा मेरे लिए बड़ा दिन
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: January 14, 2020 03:22 PM2020-01-14T15:22:20+5:302020-01-14T15:22:20+5:30
दोषी विनय कुमार ने सबसे पहले आठ जनवरी 2020 को क्यूरेटिव पिटिशन दायर की थी। बाद में दोषी करार दिए गए चार में से मुकेश और विनय शर्मा ने क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल की थी।
निर्भया गैंगरेप दोषी विनय कुमार और मुकेश के क्यूरेटिव पेटिशन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ऐसे में दोनों दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रहेगी और उन्हें 22 जनवरी को फांसी दी जानी है।
इसी बीच निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि यह मेरे लिए बड़ा दिन है। मैं पिछले 7 सालों से संघर्ष किया। लेकिन सबसे बड़ा दिन 22 जनवरी होगा जब उन्हें (दोषियों को) फांसी दी जाएगी।
मालूम हो कि दोषी विनय कुमार ने सबसे पहले आठ जनवरी 2020 को क्यूरेटिव पिटिशन दायर की थी। बाद में दोषी करार दिए गए चार में से मुकेश और विनय शर्मा ने क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल की थी। मौत की सजा पाने वाले अन्य दो दोषियों अक्षय और पवन गुप्ता ने समीक्षा याचिका दायर नहीं की है।
Asha Devi, mother of 2012 Delhi gang-rape victim: This is a big day for me. I had been struggling for the last 7 years. But the biggest day will be 22nd January when they (convicts) will be hanged. https://t.co/GBfPt9ezIbpic.twitter.com/uMPcVfP7Sf
— ANI (@ANI) January 14, 2020
गौरतलब है कि निचली अदालत ने चारों दोषियों को 22 जनवरी को सुबह सात बजे फांसी देने के लिए मौत का वारंट जारी कर दिया है। बता दें कि न्यायमूर्ति एन वी रमणा, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन, न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ विनय शर्मा और मुकेश की ओर से दायर समीक्षा याचिका पर सुनवाई की।
समीक्षा याचिकाओं पर फैसला न्यायाधीशों के कक्ष में होता है। यह किसी भी व्यक्ति के लिए सजा से बचने का अंतिम न्यायिक रास्ता है। मौत की सजा पाने वाले अन्य दो दोषियों अक्षय और पवन गुप्ता ने समीक्षा याचिका दायर नहीं की है।