दिल्ली कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह, आसिया अंद्राबी और मसरत आलम भट्ट को 10 दिन के लिए हिरासत में लेने की इजाजत दे दी है। 14 जून तक इन तीनों से ईडी टेरर फंडिग मामले में पूछताछ करेगी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश सयाल ने ये फैसला सुनाया है। मसरत आलम भट्ट को जम्मू-कश्मीर की जेल से दिल्ली लाया गया था। एनआईए ने 2018 में सईद, एक अन्य आतंकवादी सरगना सैयद सलाउद्दीन और दस कश्मीरी अलगाववादियों के खिलाफ घाटी में आतंकवादी गतिविधियों के लिये कथित तौर पर धन मुहैया कराने और अलगाववादी गतिविधियों के मामले में चार्जशीट दायर की थी।
ईडी ने कुछ दिनों पहले अपनी रिपोर्ट में कहा था कि शब्बीर शाह ने कश्मीर में अशांति पैदा करने के लिए पाक से धन एकत्रित किया था। एजेंसी ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा के सामने आतंकियों को कथित रूप से धन मुहैया कराने के एक दशक पुराने धन शोधन मामले में शाह की जमानत याचिका का विरोध करते हुए यह दलील दी थी। शब्बीर इस मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह और अन्य के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिये धन मुहैया कराने और धन शोधन के 14 साल पुराने मामले में श्रीनगर स्थित शाह की एक संपत्ति भी जब्त की थी। ईडी ने कहा कि शाह की पत्नी और बेटियों के नाम पर यह संपत्ति है। जब्त संपत्ति की कीमत 25.8 लाख रूपये आंकी गयी है।