एनआईए अदालत ने सीबीआई को वाजे से पूछताछ के लिए अनुमति दी
By भाषा | Published: April 7, 2021 09:20 PM2021-04-07T21:20:07+5:302021-04-07T21:20:07+5:30
मुंबई, सात अप्रैल विशेष एनआईए अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की प्रारंभिक जांच के सिलसिले में निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे से पूछताछ के लिए बुधवार को सीबीआई को मंजूरी प्रदान कर दी।
वाजे अभी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की हिरासत में है और सीबीआई ने विशेष एनआईए अदालत में याचिका दायर कर वाजे से पूछताछ के लिए अनुमति देने का अनुरोध किया था।
वाजे को बुधवार को विशेष एनआईए न्यायाधीश पी आर सित्रे के सामने पेश किया गया, जिन्होंने वाजे की हिरासत नौ अप्रैल तक बढ़ा दी। इसके साथ ही अदालत ने सीबीआई को देशमुख के खिलाफ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी परम बीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की प्रारंभिक जांच के संबंध में वाजे से पूछताछ करने की अनुमति दे दी।
वाजे को 13 मार्च को दक्षिणी मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास एक वाहन खड़ा हुआ पाए जाने तथा व्यवसायी मनसुख हिरन की मौत मामलों में गिरफ्तार किया गया था। वाहन में जिलेटिन की छड़ें रखी थीं।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।