टेरर फंडिंग केस: हिज्बुल चीफ सलाउद्दीन के बेटे सैयद शकील अहमद को NIA ने किया गिरफ्तार
By ऐश्वर्य अवस्थी | Published: August 30, 2018 09:40 AM2018-08-30T09:40:26+5:302018-08-30T11:39:54+5:30
Terror Funding Case latest updates: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार सुबह श्रीनगर से हिज्बुल मुजाहिद्दीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन के बेटे सैयद शकील अहमद को गिरफ्तार किया है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार सुबह श्रीनगर से हिज्बुल मुजाहिद्दीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन के बेटे सैयद शकील अहमद को गिरफ्तार किया है। खबर के अनुसार हिज्बुल चीफ सलाउद्दीन के बेटे को उसके ही घर से गिरफ्तार किया गया है।
कहा जा रहा है एनआईए के द्वारा ये गिरफ्तारी टेरर फंडिंग मामले में की गई है। वहीं, कहा जा रहा है कि पहले एनआईए ने घर छापा मारा था जहां कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जिनके आधार पर बाद में शकील की गिरफ्तारी की गई है।
NIA team along with CRPF and local police arrested Shakeel, the son of Hizb-ul-Mujahideen chief Syed Salahuddin from Rambagh in Srinagar: NIA Spokesperson to ANI
— ANI (@ANI) August 30, 2018
खबर के मुताबिक सैयद शकील अहमद को पहले एनआईए के द्वारा बात रखने का मौका दिया गया था लेकिन उन्होंने 2011 के टेरर फंडिंग केस की किसी भी प्रकार जानकारी नहीं दी जिसके बाद उनके ऊपर कार्यवाही की गई है। शकील के पास मनी ट्रांजेक्शन और विदेशों में मौजूद सैयद सलाउद्दीन के बेटों के अकाउंट के बारे में विस्तृत जानकारी है।
वहीं, इससे पहले अलगाववादी नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से हरी झंडी मिल चुकी है। गृह मंत्रालय की ओर से मिली इजाजत के बाद हुर्रियत के नेता सैयद शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ फण्ट के खिलाफ एक हफ्ते के भीतर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मुकदमा शुरू किया जा सकता है।
इंटेलीजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बुरहान वानी की हुई मौत के बाद आतंकवादी गतिविधियों, स्टोन पेल्टिंग के लिए पाकिस्तान की ओर से की जा रही टेरर फंडिंग के मामले में अल्ताफ सहित अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
एनआईए की ओर से पैरवी कर रहे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश डॉक्टर सतीश चंद्रा और पूर्व कानून सचिव टी के विश्वनाथन वाली दो सदस्यीय प्राधिकरण पीठ की ओर से बीते सप्ताह गृह मंत्रालय को एक आवेदन भेजा गया था, जिसके बाद उन्हें मुकदमा चलाने की अनुमति मिली है। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यूएपीए ( Unlawful Activities (Prevention/गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम)) की धारा 45 के तहत मुकादमा चलाने की स्वीकृति अगले हफ्ते तक साफ हो सकती है।
गौरतलब है कि बीते साल 24 जुलाई को अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ अहमद शाह सहित सात लोगों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। आतंकवादियों की आर्थिक मदद और कश्मीर घाटी में अशांति फैलाने वाली गतिविधियों की जांच के सिलसिले में एनआईए ने यह गिरफ्तारी की थी। गिलानी क दामाम अल्ताफ अहमद शाह को अल्ताफ फंटूश के नाम से भी जाना जाता है।