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मध्य प्रदेश में लागू नहीं होगा नया मोटर वाहन एक्ट

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 1, 2019 19:52 IST

केंद्र सरकार की ओर से 1 सितंबर को जारी किए गए मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों को मध्यप्रदेश में लागू किए जाने को लेकर विरोध शुरू हो गया है. दरअसल, राज्य सरकार की ओर से अभी तक इस एक्ट को लेकर कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है.

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केंद्र सरकार का नया मोटर वाहन एक्ट नियम मध्य प्रदेश में प्रभावशील नहीं होगा. कानून मंत्री पी.सी. शर्मा ने नए नियमों का विरोध किया है. उन्होंने कहा कि नए नियम में जुर्माने की दरें काफी ज्यादा है, इससे लोगों को भारी परेशानी होगी.

केंद्र सरकार की ओर से 1 सितंबर को जारी किए गए मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों को मध्यप्रदेश में लागू किए जाने को लेकर विरोध शुरू हो गया है. दरअसल, राज्य सरकार की ओर से अभी तक इस एक्ट को लेकर कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है.

बताया जा रहा है कि इस एक्ट में संशोधन की संभावनाओं की तलाश की जा रही है. प्रदेश के विधि मंत्री पी.सी. शर्मा ने बताया कि इतना भारी जुर्माना बिना आम आदमी के बस की बात नहीं है. ऐसे में बीच का रास्ता निकाल ले जाने की कवायद की जा रही है. बता दें कि मध्य प्रदेश के अलावा देश के कई राज्यों में भी इस एक्ट का विरोध शुरू हो गया है.

शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि अभी 250-250 रुपए का जुर्माना लगाने पर 20-25 फोन आते हैं, अगर इतना भारी जुर्माना लगेगा तो फोन ही बंद करना पड़ेगा साथ ही इससे आम आदमी का जीवन भी प्रभावित होगा हम इसे लागू नहीं होने देंगे और इसके लिए संशोधन की संभावना को तलाश कर सुधार किया जाएगा.

विधि मंत्री का कहना है कि बिना प्रचार प्रसार के इतना भारी जुर्माना लगाना आम आदमी के हित में नहीं है. प्रधानमंत्री को संशोधन की संभावनाएं तलाशने के लिए भी कहा गया है इसके अलावा जरूरत हुई तो केंद्र सरकार से भी इस मसले पर विचार के लिए आग्रह किया जाएगा ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो. वहीं मध्यप्रदेश के परिवहन आयुक्त शैलेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि मध्यप्रदेश अपने पड़ोसी राज्यों में लागू कंपाउंड फीस का अध्ययन करने के बाद इस एक्ट को लेकर नोटिफिकेशन जारी करेगा.

टॅग्स :मध्य प्रदेशभोपालमोटर व्हीकल अधिनियम
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