दिल्ली में 1 अक्टूबर से बंद होंगी शराब की प्राइवेट दुकानें, अगले महीने से बदल रहे हैं ये 5 बड़े नियम
By विनीत कुमार | Published: September 29, 2021 04:21 PM2021-09-29T16:21:16+5:302021-09-29T16:21:16+5:30
एक अक्टूबर से नियमों में कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं, जिसके बारे में जानना सभी के लिए जरूरी है। यहां देखें पूरी लिस्ट..
नई दिल्ली: एक अक्टूबर से कुछ नए नियम लागू होने जा रहा हैं। इसका असर लोगों के दैनिक जीवन पर पड़ेगा। इन नियमों में पेंशन नियम में बदलाव से लेकर बैंक चेक बुक के नियम आदि शामिल हैं। वहीं दिल्ली मे नई आबकारी नियमों के तहत कुछ दिनों के लिए प्राइवेट शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। आइए हम आपको बदल रहे नियमों के बारे में विस्तार से बताते हैं।
1. पेंशन के नियम में बदलाव: 1 अक्टूबर से 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों के पास देश में संबंधित प्रधान डाकघरों के 'जीवन प्रमाण केंद्रों' पर अपने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का विकल्प होगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने की समय सीमा 30 नवंबर तक है।
2. चेक बुक नियमों बदलाव: अगले महीने से तीन बैंकों के चेकबुक और MICR कोड अमान्य हो जाएंगे। इसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC), यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक शामिल हैं। इन बैंकों का अन्य बैंकों के साथ विलय हो चुका है।
3. ऑटो डेबिट नियम: आरबीआई के दिशा-निर्देशों के बाद ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस संबंध में आरबीआई ने अप्रैल में ही घोषणा कर दी थी। नया पेमेंट सिस्टम एक अक्टूबर से लागू किया जाएगा। नए सिस्टम के अनुसार अब बैंक सहित पेटीएम, गूगल-पे, फोन पे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म कोई किस्त या बिल काटने के पहले आप से अनुमति लेंगे। बिना अनुमति के वे आपके खाते से पैसा नहीं काट सकेंगे।
4. निवेश के नियम में बदलाव: सेबी ने म्यूचुअल फंड हाउसों के जूनियर कर्मचारियों के लिए 'स्किन इन द गेम' नियम लागू करने का ऐलान किया है। इसके तहत इन कर्मचारियों की सैलरी का 10 पर्सेंट अब उस फंड डाउस म्यूचुअल फंड यूनिट में निवेश किया जाएगा। वहीं, 1 अक्टूबर 2023 से सैलरी की 20 प्रतिशत राशि म्यूचुअल फंड यूनिट में निवेश होगी।
5. निजी शराब की दुकानें रहेंगी बंद: दिल्ली में नई आबकारी नीति के तहत 30 सितंबर के बाद शहर के करीब सभी 260 निजी शराब के ठेके बंद हो जाएंगे। दिल्ली में कुल 850 शराब की दुकानों में से केवल दिल्ली सरकार की एजेंसियों द्वारा संचालित शराब दुकानें 16 नवंबर तक खुली रहेंगी। इसके बाद खुली बोली के जरिए लाइसेंस हासिल करने वाले नए लोग 17 नवंबर से दुकानें खोल सकेंगे। ऐसे में अगले डेढ़ महीने तक शराब की कमी रह सकती है।