मतगणना कक्षों में प्रवेश के लिए कोविड-19 की निगेटिव रिपोर्ट या पूर्ण टीकाकरण आवश्यक : निर्वाचन आयोग

By भाषा | Updated: April 28, 2021 16:24 IST2021-04-28T16:24:15+5:302021-04-28T16:24:15+5:30

Negative report of Kovid-19 or complete vaccination required for admission in counting halls: Election Commission | मतगणना कक्षों में प्रवेश के लिए कोविड-19 की निगेटिव रिपोर्ट या पूर्ण टीकाकरण आवश्यक : निर्वाचन आयोग

मतगणना कक्षों में प्रवेश के लिए कोविड-19 की निगेटिव रिपोर्ट या पूर्ण टीकाकरण आवश्यक : निर्वाचन आयोग

नयी दिल्ली, 28 अप्रैल निर्वाचन आयोग की तरफ से मतगणना वाले दिन के लिए जारी नये दिशा-निर्देशों के मुताबिक किसी भी प्रत्याशी या उसके एजेंटों को कोविड-19 की निगेटिव रिपोर्ट दिखाए बिना उन सभागारों में प्रवेश नहीं मिलेगा जहां मतगणना की जा रही होगी।

बुधवार को जारी इन दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि प्रत्याशी या उनके एजेंट जिन्हें कोविड-19 टीके की दोनों खुराकें लग चुकी हैं वे भी दो मई को मतगणना कक्षों में प्रवेश कर सकते हैं। दो मई को असम, पश्चिम बंगाल, केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु चुनावों में डाले गए वोटों की गिनती होनी है।

इनमें कहा गया है कि गिनती की प्रक्रिया के दौरान मतगणना केंद्रों के बाहर किसी तरह की जनसभा की अनुमति नहीं होगी।

दिशा-निर्देशों में कहा गया, “किसी भी प्रत्याशी या एजेंट को आरटी-पीसीआर जांच कराए बिना या कोविड-19 रोधी टीके की दो खुराकें लिए बिना मतगणना सभागार में प्रवेश नहीं मिलेगा और उनको गिनती शुरू होने से 48 घंटे पहले तक की निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट या आरएटी रिपोर्ट या फिर टीकाकरण रिपोर्ट दिखानी होगी।”

मगतणना दो मई को सुबह आठ बजे से शुरू होगी।

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Web Title: Negative report of Kovid-19 or complete vaccination required for admission in counting halls: Election Commission

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