NEET-UG paper leak row: उच्चतम न्यायालय (SC) ने नीट-यूजी पेपर लीक रद्द करने के मामले में अगली तारीख 18 जुलाई मुकर्रर करते हुए आज हो रही बहस को स्थगित कर दिया। कोर्ट ने इस केस में हवाला दिया गया कि केंद्र और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से अभी तक इस पर हलफनामा पर अपना जवाब अभी तक नहीं दिया है।
अदालत ने याचिकाकर्ताओं को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) और केंद्र सरकार द्वारा 10 जुलाई को दायर किए गए हलफनामों पर अपने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने के लिए स्थगन दिया।
मूल रूप से मामलों को भारत के मुख्य न्यायाधीश, डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा सोमवार, 15 जुलाई को सूचीबद्ध किया जाना था। हालांकि, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक व्यक्तिगत मामले का हवाला दिया। एसजी ने घोषणा की कि वह सोमवार और मंगलवार को उपलब्ध नहीं होंगे, न ही अटॉर्नी जनरल उपलब्ध होंगे। कोर्ट ने मामले को अगले गुरुवार के लिए ट्रांसफर कर दिया क्योंकि मुहर्रम अगले सप्ताह के बुधवार को है।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ विवादास्पद NEET-UG 2024 मेडिकल प्रवेश परीक्षा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इनमें 5 मई की परीक्षा के दौरान अनियमितताओं और कदाचार का आरोप लगाने और नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग वाली याचिकाएं शामिल हैं। 8 जुलाई को पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि NEET-UG 2024 की अखंडता से समझौता किया गया है।
पीठ ने इस मामले में NEET-UG 2024 मेडिकल प्रवेश परीक्षा के बारे में कई याचिकाओं पर विचार करने वाली थी। इनमें नई परीक्षा का अनुरोध करने और 5 मई की परीक्षा के दौरान विसंगतियों और कदाचार का दावा करने वाली याचिकाएं शामिल हैं।
23.33 लाख छात्र 5 मई को 571 शहरों में 4,750 केंद्रों पर NEET-UG 2024 के लिए उपस्थित हुए, जिनमें 14 विदेशी शहर भी शामिल थे। एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षा देशभर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा है।