नासिक: महाराष्ट्र में चल रहे लाउस्पीकर विवाद के बीच नासिक पुलिस कमिशनर का एक ऐसा आदेश आया है जिसमें यह कहा गया है कि मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में हनुमान चालीसा या भजन बचाने की इजाजत नहीं होगी। पुलिस ने इस आदेश के पीछे ये तर्क दिया है कि कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह आदेश जारी किया गया है।
हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए अनुमति लेनी होगी
सोमवार को नासिक पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने एएनआई न्यूज हवाले से कहा कि हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए अनुमति लेनी होगी। अज़ान से पहले और बाद में 15 मिनट के भीतर इसकी अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा, मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में इसकी इजाज़त नहीं होगी। इस आदेश का उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।
3 मई तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए अनुमति लेने का निर्देश
नासिक पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने कहा कि जिले के सभी धार्मिक स्थलों को 3 मई तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए अनुमति लेने का निर्देश दिया गया है। पुलिस आयुक्त पांडेय ने कहा कि तीन मई के बाद यदि कोई आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने दी है चेतावनी
बता दें कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने चेतावनी दी है कि अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतरवाए गए तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता 3 मई के बाद दिन में 5 बार लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे।