मोदी सरकार का आतंकवाद के खिलाफ बड़ा कदम, जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर पर लगाया प्रतिबंध
By भाषा | Published: March 1, 2019 05:08 AM2019-03-01T05:08:13+5:302019-03-01T05:08:13+5:30
जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर पर देश में राष्ट्र विरोधी और विध्वंसकारी गतिविधियों में शामिल होने और आतंकवादी संगठनों के साथ संपर्क में होने का आरोप है।
देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने अलगाववादी समूह जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर को कथित रूप से राष्ट्र विरोधी और विध्वंसकारी गतिविधियों के लिये गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत गुरुवार को प्रतिबंधित कर दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा पर एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिबंध को लेकर अधिसूचना जारी की गई।
जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर पर देश में राष्ट्र विरोधी और विध्वंसकारी गतिविधियों में शामिल होने और आतंकवादी संगठनों के साथ संपर्क में होने का आरोप है। सुरक्षा बलों ने पुलवामा में 14 फरवरी को हुए आतंकवादी हमले के बाद अलगाववादी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी तथा जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर के कई नेताओं और समर्थकों को गिरफ्तार किया था।
इधर, केन्द्र ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण का लाभ देने के लिए एक आदेश को अपनी मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किया गया।
उन्होंने कहा कि यह संविधान (77वां संशोधन) अधिनियम, 1995 और संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019 के जरिये संशोधित भारत के संविधान के संबंधित प्रावधानों को जम्मू कश्मीर में लागू करने में मदद करेगा। यह राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370 के उपबंध (1) के तहत संविधान (जम्मू कश्मीर पर लागू) संशोधन आदेश 2019 जारी करने के जरिये होगा।