मुजफ्फरनगर दंगा: भाजपा विधायक विक्रम सैनी ने किया अदालत में आत्मसमर्पण, मिली जमानत
By भाषा | Published: April 5, 2021 08:45 PM2021-04-05T20:45:19+5:302021-04-05T20:45:19+5:30
मुजफ्फरनगर (उप्र), पांच अप्रैल भाजपा विधायक विक्रम सैनी ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान एक धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने और सांप्रदायिक घृणा फैलाने के एक मामले में सोमवार को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत से उन्हें जमानत भी मिल गई।
विशेष अदालत के एक न्यायाधीश ने खतौली से भाजपा के विधायक सैनी को 25,000-25,000 हजार रुपये के दो जमानती पेश करने की शर्त पर जमानत दे दी। अदालत ने उन्हें आगे की सुनवाई के लिए 22 अप्रैल को पेश होने का भी निर्देश दिया।
मुजफ्फरनगर पुलिस ने जिले में सांप्रदायिक दंगे के दौरान भारतीय दंड संहिता की धाराओं 153 ए और 295 के तहत उन पर क्रमश: सांप्रदायिक वैमनस्यता को बढ़ावा देने और जनसथ पुलिस थाना क्षेत्र में पड़नेवाले कवाल गांव में एक धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने को लेकर 21 फरवरी, 2013 को मामला दर्ज किया था।
कवाल गांव के पूर्व ‘प्रधान’ सैनी 2017 में निर्वाचित होकर उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुंचे थे। वह 2013 के दंगों के संबंध में हत्या के प्रयास के आरोप में एक अन्य मामले का भी सामना कर रहे हैं। इस मामले में 27 अन्य लोग भी आरोपी हैं।
हत्या के प्रयास के इस मामले में सैनी 2020 में अदालत में पेश हुए थे। दंगे में कथित भूमिका को लेकर उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी और बाद में 2014 में वह जमानत पर रिहा हो गए।
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