मुंबई पुलिस ने हनुमान चालीसा विवाद में सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के खिलाफ दायर की चार्जशीट

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: June 8, 2022 06:19 PM2022-06-08T18:19:02+5:302022-06-08T18:26:31+5:30

मुंबई पुलिस ने हनुमान चालीसा विवाद में अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा के खिलाफ धारा 353 के तहत सरकारी अधिकारी के ड्यूटी में बाधा डालने और सार्वजनिक स्थान पर अव्यवस्था फैलाने का आरोप में चार्जशीट दायर की है।

Mumbai Police files chargesheet against MP Navneet Rana and her husband Ravi Rana in Hanuman Chalisa controversy | मुंबई पुलिस ने हनुमान चालीसा विवाद में सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के खिलाफ दायर की चार्जशीट

मुंबई पुलिस ने हनुमान चालीसा विवाद में सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के खिलाफ दायर की चार्जशीट

Highlightsमुंबई पुलिस ने सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के खिलाफ दायर की चार्जशीट रवि राणा और नवनीत राणा ने धारा 353 के तरह सरकारी व्यवस्था को क्षति पहुंचाई मुंबई पुलिस ने गिरफ्तारी के समय राणा दंपति पर धारा 124-ए के तहत राजद्रोह का आरोप लगाया था

मुंबई: अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा के खिलाफ मुंबई पुलिस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान के बारे में दर्ज मामले में मुंबई पुलिस ने बुधवार को कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी।

पुलिस ने कोर्ट में जो चार्जशीट फाइल की है, उसके मुताबिक रवि राणा और नवनीत राणा ने धारा 353 के तहत सरकारी अधिकारी के ड्यूटी में बाधा डालने और सार्वजनिक स्थान पर अव्यवस्था फैलाने का आरोप लगाया है।

अब कोर्ट में पुलिस द्वारा दर्ज हुए चार्जशीट के आधार पर केस चलेगा और अब राणा दंपति को यह साबित करतना होगा कि उन्होंने कानून तोड़ने और सरकारी अधिकारी की ड्यूटी को बाधित करने का काम नहीं किया था।

जबकि इससे पहले मुंबई पुलिस ने गिरफ्तारी के समय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा पर  124-ए के तहत देशद्रोहका भी केस दर्ज किया था, जिसे कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था और दोनों को बीते 4 मई को जमानत दे दी थी। जिसके बाद से दोनों पति-पत्नी जमानत पर बाहर हैं।

इस मामले की जांच कर रही खार पुलिस ने बोरीवली की मजिस्ट्रेट कोर्ट में राणा दंपति के खिलाफ आईपीसी की धारा 353 के तहत दूसरी दर्ज की गई एफआईआर के संबंध में यह चार्जशीट दायर की है।

मुंबई पुलिस ने बीते 23 अप्रैल को नवनीत राणा और रवि राणा को उस समय गिरफ्तार किया था, जब उन्होंने घोषणा की थी कि वो वे बांद्रा स्थित महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास 'मातोश्री' के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे।

जिस मामले में राणा दंपति के खिलाफ ठाकरे की पार्टी शिवसेना के कार्यकर्ता काफी उग्र थे। जिसके कारण केवल बांद्रा ही नहीं बल्कि पूरे मुंबई में तनाव उत्पन्न हो गया था।

लेकिन राणा दंपति ने विवाद को बढ़ता हुआ देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का हवाला देते हुए हनुमान चालीसा के पाठ का विचार त्याग दिया। प्रधानमंत्री मोदी 24 अप्रैल को मुंबई दौरा करने वाले थे।

इसके बाद भी मुंबई पुलिस ने राणा दंपति पर अराजकता फैलाने और विभिन्न समुदायों के बीच धार्मिक द्वेष फैलाने का आरोप लगाते हुए आईपीसी की धारा 353,  धारा 153 (ए)  और धारा 135 के अलावा राजद्रोह की धारा 124-ए के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया था और करीब 12 दिनों के बाद कोर्ट में जमानत मिलने के बाद राणा दंपति जेल से बाहर आ पाये थे। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

Web Title: Mumbai Police files chargesheet against MP Navneet Rana and her husband Ravi Rana in Hanuman Chalisa controversy

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