सांसद अतुल राय की अग्रिम विवेचना की अर्जी खारिज

By भाषा | Published: September 2, 2021 09:02 PM2021-09-02T21:02:48+5:302021-09-02T21:02:48+5:30

MP Atul Rai's application for advance investigation rejected | सांसद अतुल राय की अग्रिम विवेचना की अर्जी खारिज

सांसद अतुल राय की अग्रिम विवेचना की अर्जी खारिज

उत्तर प्रदेा के घोसी संसदीय सीट से बसपा सांसद अतुल राय की अग्रिम विवेचना कराए जाने की अर्जी यहां की एमपी..एमएलए अदालत ने बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। राय ने एक लड़की के साथ कथित दुष्कर्म के मामले की अग्रिम विवेचना कराए जाने की याचिका दाखिल की थी। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत आरोपी अतुल राय का बयान दर्ज करने के लिए सात सितंबर को अदालत में पेश किए जाने का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज को निर्देश जारी किया। अग्रहरि ने बताया कि बचाव पक्ष द्वारा सीआरपीसी की धारा 173(8) के तहत मामले की अग्रिम विवेचना कराए जाने की अदालत से अपील की गई थी। अभियोजन पक्ष ने लिखित रूप से इस पर आपत्ति की थी। इस मामले में पीड़िता सहित 9 गवाहों की गवाही हो चुकी है। उन्होंने बताया कि पीड़िता ने सांसद अतुल राय के खिलाफ वाराणसी के लंका थाना में भादंवि की धारा 376, 420, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज कराया था जिसमें आरोप था कि सात मार्च, 2019 को उसके साथ दुष्कर्म किया गया। हाल ही में पीड़िता ने इस मामले को प्रयागराज से दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग के साथ उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपने साथी के साथ आत्मदाह का प्रयास किया और इलाज के दौरान दोनों की मृत्यु हो गई।

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Web Title: MP Atul Rai's application for advance investigation rejected

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