नए मोटर वाहन अधिनियम के बाद नियमों के उल्लंघन में आई कमी, सितंबर में 3.5 लाख कम कटे चालान

By स्वाति सिंह | Updated: October 1, 2019 21:01 IST2019-10-01T21:01:05+5:302019-10-01T21:01:05+5:30

संसद ने जुलाई में मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया था, जो सड़क सुरक्षा नियमों को कड़ा करने का प्रयास है। सड़क सुरक्षा में सुधार के प्रयास के तहत इस कानून में यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है और जुर्माने एवं चालान की राशि काफी बढ़ा दी गई है।

Motor Vehicle Act New Motor Vehicles Act decreased after rules violation, 3.5 lakh reduced challans in September | नए मोटर वाहन अधिनियम के बाद नियमों के उल्लंघन में आई कमी, सितंबर में 3.5 लाख कम कटे चालान

एक सितंबर से लागू किये गये नये मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम में भारी जुर्माना लगाये जाने से लोग यातायात नियमों का उल्लंघन कम कर रहे हैं

Highlights इस साल सितंबर में दर्ज किए गए चालान में भारी गिरावट देखने को मिली है। पिछले साल के मुकाबले इस बार 3,50,898 कम चालान काटे गए हैं।

नए मोटर वाहन अधिनियम के बाद से राजधानी दिल्ली में इस साल सितंबर में दर्ज किए गए चालान में भारी गिरावट देखने को मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सितंबर 2018 में लगभग 5,24,819 चालान काटे गए थे जबकि सितंबर 2019 में लगभग 1,73,921 चालान काटे गए हैं। यानि पिछले साल के मुकाबले इस बार 3,50,898 कम चालान काटे गए हैं।

केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने भी दावा किया था कि केन्द्र सरकार द्वारा एक सितंबर से लागू किये गये नये मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम में भारी जुर्माना लगाये जाने से लोग यातायात नियमों का उल्लंघन कम कर रहे हैं, जिससे उनके चालान कटने में काफी कमी आई है। 

उन्होंने कहा कि यह अधिनियम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसलिए सभी राज्यों को इसे लागू करना चाहिए। राय ने एक सवाल के जवाब में यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘नये मोटर वाहन अधिनियम में भारी जुर्माना लगाये जाने से यातायात नियमों का उल्लंघन कम हो रहा है। इससे लोगों के चालान कटने में काफी कमी आई है।’’ 

उन्होंने कहा कि यह लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इसका मकसद दुर्घटनाओं पर लगाम लगाना है। राय ने कहा कि देश के सभी राज्यों को इस अधिनियम को लागू करना चाहिए। मालूम हो कि पूरे देश में एक सितंबर से मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम लागू हो गया है, लेकिन इसमें भारी जुर्माना लगाये जाने के चलते कमलनाथ के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश की कांग्रेस नीत सरकार ने इसे प्रदेश में अभी लागू नहीं किया है। 

संशोधित मोटर वाहन कानून लागू होने के बाद दिल्ली में पहले दिन कटे थे 3,900 चालान 

संशोधित मोटर वाहन कानून के प्रभावी होने के बाद पहले ही दिन यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुये दिल्ली पुलिस ने 3,900 चालान काटे थे। इनमें नशे में गाड़ी चलाने के 45 मामले और लापरवाही से वाहन चलाने के 557 मामले शामिल थे। 

बता दें कि संसद ने जुलाई में मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया था, जो सड़क सुरक्षा नियमों को कड़ा करने का प्रयास है। सड़क सुरक्षा में सुधार के प्रयास के तहत इस कानून में यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है और जुर्माने एवं चालान की राशि काफी बढ़ा दी गई है। यह कानून एक सितंबर से पूरे देश में लागू हो गया है

Web Title: Motor Vehicle Act New Motor Vehicles Act decreased after rules violation, 3.5 lakh reduced challans in September

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