CJI दीपक मिश्रा महाभियोग मामला: कांग्रेस सांसदों की याचिका पर 5 जजों की बेंच आज करेगी सुनवाई

By पल्लवी कुमारी | Published: May 8, 2018 09:26 AM2018-05-08T09:26:21+5:302018-05-08T09:26:21+5:30

उपराष्ट्रपति वैंकेया नायडू ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की नोटिस खारिज कर दी थी। कांग्रेस समेत सात दलों के सांसदों ने राज्य सभा में महाभियोग की नोटिस दी थी।

Motion for removal Of CJI dipak misra constitution bench of SC will heard today | CJI दीपक मिश्रा महाभियोग मामला: कांग्रेस सांसदों की याचिका पर 5 जजों की बेंच आज करेगी सुनवाई

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नई दिल्ली, 7 मई: सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज होने के खिलाफ कांग्रेस सांसदों की याचिका पर आज (8 मई)  कोर्ट में सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई पाँच जजों की पीठ मंगलवार (आठ मई) को करेगी। राज्य सभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वैंकेया नायडू ने कांग्रेस समेत सात दलों के सांसदों के हस्ताक्षर के साथ सीजेआई दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की नोटिस को खारिज कर दिया था। वेंकैया नायडू के इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा और अमी याग्निक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कांग्रेस सांसदों ने अपनी याचिका में कहा है कि उपराष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव लाने का नोटिस खारिज करने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस सांसदों का दावा है कि महाभियोग लाने के लिए जरूरी न्यूनतम सांसदों के दस्तखत होने पर उपराष्ट्रपति को कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी एक्ट के तहत सीजेआई के खिलाफ लगे आरोपों की जाँच करानी चाहिए थी। 

राज्य सभा में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के कार्यरत न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए उच्च सदन के 50 सांसदों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। लोक सभा में महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। कांग्रेस ने राज्य सभा सभापति वेंकैया नायूड को जो नोटिस दिया था उसमें 64 राज्य सभा सांसदों का हस्ताक्षर था। नोटिस पर सात ऐसे सांसदों का भी दस्तखत था जो रिटायर हो चुके हैं। 

ये जज करेंगे सुनवाई 

सुप्रीम कोर्ट में होने वाली कामकाज की सूची के अनुसार न्यायमूर्ति ए के सिकरी, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की पांच सदस्यीय संविधान पीठ याचिका पर सुनवाई करेंगे। इस याचिका में उन जजों को शामिल नहीं किया गया है कि वरिष्ठता के क्रम में दूसरे से पांचवें स्थान पर हैं।

7 मई को इस मामले को कोर्ट नंबर 2 में जस्टिस जे. चेलमेश्वर की अदालत में कपिल सिब्बल ने उठाया था। जहां जस्टिस चेलमेश्वर ने कहा था कि वह मंगलवार( 8 मई) को देखेंगे, लेकिन शाम को सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट जारी हो गई। जारी लिस्ट के मुताबिक ए के सिकरी, एस ए बोबडे, एन वी रमण, अरुण मिश्रा और आदर्श कुमार गोयल की पांच सदस्यीय संविधान पीठ याचिका पर सुनवाई करेंगे।

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गौरतलब है कि राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। 23 अप्रैल को उन्होंने महाभियोग प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा था कि चीफ जस्टिस के खिलाफ लगाए गए आरोप अस्पष्ट और संदेह है। 

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