मोहन डेलकर आत्महत्या मामला : जिलाधिकारी ने प्राथमिकी रद्द कराने के लिए अदालत का रुख किया

By भाषा | Published: March 24, 2021 07:45 PM2021-03-24T19:45:39+5:302021-03-24T19:45:39+5:30

Mohan Delkar suicide case: District Magistrate moves court to quash FIR | मोहन डेलकर आत्महत्या मामला : जिलाधिकारी ने प्राथमिकी रद्द कराने के लिए अदालत का रुख किया

मोहन डेलकर आत्महत्या मामला : जिलाधिकारी ने प्राथमिकी रद्द कराने के लिए अदालत का रुख किया

मुंबई, 24 मार्च दादरा एवं नगर हवेली के जिलाधिकारी संदीप कुमार सिंह ने सांसद मोहन डेलकर की कथित आत्महत्या के संबंध में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति मनीष पिताले की पीठ ने बुधवार को याचिका पर सुनवाई की।

याचिका में कहा गया कि प्राथमिकी में, आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी के रूप में सिंह का नाम दर्ज है जिसका कोई आधार नहीं है।

केंद्र शासित क्षेत्र से सांसद डेलकर ने पिछले महीने मुंबई के एक होटल में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी और घटनास्थल से सुसाइड नोट भी मिला था।

वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई के जरिये दायर की गई याचिका में सिंह ने कहा कि ‘आत्महत्या के लिए उकसाने’ का मामला सिद्ध करने के लिए कोई साजिश या मकसद होना चाहिए, जो इस मामले में नहीं है।

मामले पर अगली सुनवाई बृहस्पतिवार को होगी।

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Web Title: Mohan Delkar suicide case: District Magistrate moves court to quash FIR

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