लखीमपुर खीरी सेशन कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका को खारिज किया
By रुस्तम राणा | Published: July 16, 2022 06:15 PM2022-07-16T18:15:28+5:302022-07-16T18:31:50+5:30
कोर्ट में जुबैर की पुलिस रिमांड पर 20 जुलाई को सुनवाई होगी। मोहम्मद जुबैर के वकील हरजीत सिंह ने इसकी जानकारी दी है।
लखनऊ: अल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका लखीमपुर खीरी में मोहम्मदी की सत्र अदालत ने खारिज कर दी है। कोर्ट में जुबैर की पुलिस रिमांड पर 20 जुलाई को सुनवाई होगी। मोहम्मद जुबैर के वकील हरजीत सिंह ने इसकी जानकारी दी है। इससे एक दिन पहले शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट की सत्र अदालत ने कथित ट्वीट मामले में मोहम्मद जुबैर को सशर्त जमानत दी।
जुबैर पर अपने ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है। दिल्ली की कोर्ट ने जमानत के लिए उन्हें 50,000 का बांड भरने और न्यायालय की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ना का आदेश भी दिया था। हालांकि मोहम्मद जुबैर को यह जमानत दिल्ली में दर्ज मामले में के लिए मिली थी। जुबैर के खिलाफ यूपी में अलग-अलग जगहों पर 6 मामले दर्ज हैं। बता दें कि यूपी के हाथरस की एक अदालत ने गुरुवार को जुबैर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
Uttar Pradesh | Alt News co-founder Mohammed Zubair's bail plea rejected by Mohammadi's sessions court in Lakhimpur Kheri. Hearing on police custody remand will be held on July 20, confirmed Mohd Zubair's advocate Harjit Singh
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 16, 2022
पत्रकार को लखीमपुर खीरी अदालत ने 18 सितंबर, 2021 को उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में तलब किया था, जब एक समाचार चैनल के एक पत्रकार द्वारा एक तथ्य-जांच ट्वीट के लिए शिकायत दर्ज की गई थी। अदालत ने उसे सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। एक अन्य घटनाक्रम में हाथरस पुलिस ने जुबैर की रिमांड की मांग करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एक आवेदन दायर किया है।
सुदर्शन न्यूज के एक कर्मचारी द्वारा फैक्ट-चेक ट्वीट के लिए दायर किए गए सितंबर 2021 के मामले में मोहम्मदी में उसके खिलाफ वारंट जारी किया गया था। 13 जुलाई को मामले में जमानत की सुनवाई शनिवार तक के लिए स्थगित कर दी गई थी क्योंकि वादी ने जुबैर की ओर से आवेदन के खिलाफ आपत्ति जताई थी जो अंग्रेजी में दायर की गई थी।