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कभी पुलिस विभाग के प्रमुख थे, अब भागे-भागे फिर रहे पंजाब के पूर्व डीजीपी सैनी, गिरफ्तारी वारंट जारी, छापे, कोई अता-पता नहीं

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 12, 2020 18:59 IST

सैनी को गिरफ्तार करने के लिये पंजाब पुलिस की एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने कई स्थानों पर छापे मारे, लेकिन वह पकड़ में नहीं आये। सैनी का अब तक कोई अता-पता नहीं चल सका है। मुल्तानी की 1991 में गुमशुदगी के सिलसिले में पूर्व डीजीपी के खिलाफ मई में मामला दर्ज किया गया था।

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ठळक मुद्देआदेश के मुताबिक अदालत ने पुलिस को 25 सितंबर तक सैनी को पेश करने का निर्देश दिया है।मुल्तानी अपनी गुमशुदगी के समय चंडीगढ़ उद्योग एवं पर्यटन निगम में जूनियर इंजीनियर के तौर पर कार्यरत थे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्याायलय ने मंगलवार को इस विषय में सैनी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

चंडीगढ़ः पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सुमेध सिंह सैनी के खिलाफ मोहाली की एक अदालत ने बलवंत सिंह मुल्तानी की गुमशुदगी मामले में शनिवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

एक आदेश के मुताबिक अदालत ने पुलिस को 25 सितंबर तक सैनी को पेश करने का निर्देश दिया है। पुलिस ने सैनी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करवाने के लिए शनिवार को अदालत का रूख किया । विशेष लोक अभियोजक सरताज सिंह नरुला ने बताया कि सैनी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट नहीं होने के कारण दूसरे राज्यों की पुलिस से सहयोग पाने में दिक्कतें हो रही थी।

सैनी को गिरफ्तार करने के लिये पंजाब पुलिस की एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने कई स्थानों पर छापे मारे, लेकिन वह पकड़ में नहीं आये। सैनी का अब तक कोई अता-पता नहीं चल सका है। मुल्तानी की 1991 में गुमशुदगी के सिलसिले में पूर्व डीजीपी के खिलाफ मई में मामला दर्ज किया गया था।

चंडीगढ़ उद्योग एवं पर्यटन निगम में जूनियर इंजीनियर के तौर पर कार्यरत थे

मुल्तानी अपनी गुमशुदगी के समय चंडीगढ़ उद्योग एवं पर्यटन निगम में जूनियर इंजीनियर के तौर पर कार्यरत थे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्याायलय ने मंगलवार को मामले में सैनी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी जिसके बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय का रुख किया। अदालत ने सैनी की एक और याचिका भी खारिज कर दी थी।

मोहाली की एक अदालत ने एक सितंबर को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पुलिस ने मुल्तानी के लापता होने के संबंध में प्राथमिकी में पिछले महीने आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के आरोप भी जोड़ दिए थे। वर्ष 1982 बैच के आईपीएस अधिकारी सैनी देश में सबसे युवा डीजीपी थे। बेअदबी की घटनाओं के बाद प्रदर्शन होने पर 2015 में उन्हें डीजीपी पद से हटा दिया गया था।

सैनी 2018 में सेवानिवृत्त हो गए। सैनी पर 1991 में आतंकवादी हमला होने के बाद पुलिस ने मोहाली निवासी बलवंत मुल्तानी को पकड़ा था। सैनी उस समय चंडीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक थे। हालांकि, पुलिस ने बाद में दावा किया था कि पूर्व आईएएस अधिकारी के पुत्र बलवंत मुल्तानी गुरदासपुर में कादियान पुलिस की हिरासत से भाग गए थे । बलवंत मुल्तानी के भाई पालविंदर सिंह मुल्तानी की शिकायत पर सैनी और छह अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी अब भी गिरफ्त से बाहर

बलवंत सिंह मुल्तानी गुमशुदगी मामले में फरार चल रहे पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी अब भी गिरफ्त से बाहर हैं। बुधवार को राज्य की पुलिस ने तीन राज्यों और एक केन्द्रशासित प्रदेश में उनकी तलाश में कई जगह छापेमारी की। सैनी के खिलाफ मई 1991 में कथित तौर पर पुलिस द्वारा मुल्तानी के अपहरण और हत्या के लिये मामला दर्ज किया गया था।

कथित अपहरण के समय मुल्तानी चंडीगढ़ औद्योगिक एवं पर्यटन निगम में जूनियर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे। मोहाली के निवासी मुल्तानी को 1991 में सैनी पर हुए आतंकवादी हमले के बाद पुलिस ने उठा लिया था। उस समय सैनी चंडीगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक थे। बाद में पुलिस ने दावा किया था कि मुल्तानी गुरदासपुर में कादियान पुलिस की गिरफ्त से भाग गए थे।

अधिकारियों ने बताया कि पंजाब पुलिस के विशेष जांच दल ने होशियारपुर, मोहाली, डबवाली, सिरसा और दिल्ली समेत सैनी के साथियों के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की। हालांकि, अब तक सैनी का कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने पिछले महीने चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में सैनी के घरों पर छापेमारी की थी। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को इस मामले में सैनी की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी।

मुल्तानी गुमशुदगी मामले में आरोपी चंडीगढ़ के दो पूर्व पुलिस कर्मियों तत्कालीन निरीक्षक जागीर सिंह और एएसआई कुलदीप सिंह के सरकारी गवाह बन जाने के बाद पुलिस ने पिछले महीने इस संबंध में दायर प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) जोड़ी थी। पंजाब पुलिस ने तीन सितंबर को दावा किया था कि सैनी जेड-प्लस सुरक्षा कवर तोड़कर फरार हो गए हैं।

बलवंत मुल्तानी के भाई पलविंदर सिंह मुल्तानी की शिकायत पर सैनी और छह अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। सैनी और अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मोहाली के मटौर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 364, 201, 344, 330 और 120बी के तहत मामला दर्ज है। 

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