झारखंड में मोबाइल सर्विस, कॉल सेंटर खुलेंगे, धार्मिक स्थल, सैलून, मॉल रहेंगे बंद

By भाषा | Published: June 2, 2020 05:15 AM2020-06-02T05:15:35+5:302020-06-02T05:15:35+5:30

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा, ‘‘राज्य में फिलहाल बढ़ रहे संक्रमण के मामलों को देखते हुए सरकार धीरे धीरे रियायतें दे रही है। राज्य में इसी कारण फिलहाल मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा समेत तमाम धार्मिक स्थलों को बिलकुल नहीं खोला जायेगा।’’

Mobile service, call centers will open in Jharkhand, religious places, salons, malls will remain closed | झारखंड में मोबाइल सर्विस, कॉल सेंटर खुलेंगे, धार्मिक स्थल, सैलून, मॉल रहेंगे बंद

प्रतीकात्मक तस्वीर

Highlightsझारखंड में में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रानिक्स, सहित अनेक क्षेत्रों को खोलने की मंजूरी दी लेकिन राज्य में धार्मिक स्थल, सैलून, मॉल बंद रहेंगे।कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की राज्यस्तरीय कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने अतिरिक्त रियायतों की घोषणा की है। 

रांचीः झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के संबंध में केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में सोमवार को राज्य में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रानिक्स, सहित अनेक क्षेत्रों को खोलने की मंजूरी दी लेकिन राज्य में धार्मिक स्थल, सैलून, मॉल बंद रहेंगे। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर बताया कि उच्चस्तरीय बैठक के बाद कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की राज्यस्तरीय कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने अतिरिक्त रियायतों की घोषणा की है। 

राज्य में मिलीं ये छूटें

अधिसूचना में बताया गया है कि आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की विभिन्न धाराओं के तहत केन्द्रीय गृहमंत्रालय ने लॉकडाउन पांच के लिए जिन रियायतों की घोषणा तीस मई को की है उसी के मद्देनजर सोमवार को राज्य की कार्यकारिणी ने झारखंड में मोबाइल फोन, घड़ियों, उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स, कंप्यूटर्स, बिजली के सामानों आदि के सर्विस सेंटरों, निजी कंपनियों के कॉल सेंटर और शहरी इलाकों में बड़ी मशीनों, जेनरेटरों, आईटी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिकल सामानों उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स के सामानों, मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयरकंडीशनर, ऑटोमोबाइल, गहने, चश्मे, रसोई के सामानों, फर्नीचर की दुकानों, मोटर वर्कशाप, गैराज, होम डिलिवरी की छूट के साथ रेस्टोरेंट, एवं विभिन्न शहरों के बीच ऑटो रिक्शा, टेंपो, ई-रिक्शा तथा आदमी रिक्शे को चलाने की छूट देने का निर्णय लिया है। 

सैलून, मॉल खोलने की छूट नहीं 

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि केन्द्र के फैसले के अनुरूप राज्य के निरूद्ध क्षेत्रों में यह छूट नहीं दी जायेंगी। राज्य में अभी भी सैलून, मॉल आदि खोलने की छूट नहीं दी गयी है। राज्य में आज घोषित सारी छूट तीस जून तक लागू होगी। इसके साथ ही स्पष्ट किया गया कि अब से पहले घोषित की जा चुकी रियायतें राज्य में यथावत लागू रहेंगी। 

सीएम ने कहा, धीरे-धीरे दे रहे हैं रियायतें

इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा, ‘‘राज्य में फिलहाल बढ़ रहे संक्रमण के मामलों को देखते हुए सरकार धीरे धीरे रियायतें दे रही है। राज्य में इसी कारण फिलहाल मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा समेत तमाम धार्मिक स्थलों को बिलकुल नहीं खोला जायेगा।’’ शिक्षण संस्थानों को खोलने के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘फिलहाल इसके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस पर बाद में विचार होगा।’’ 
 

Web Title: Mobile service, call centers will open in Jharkhand, religious places, salons, malls will remain closed

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