मिजोरम की अदालत ने एक ही परिवार के पांच सदस्यों की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

By भाषा | Published: November 9, 2020 09:07 PM2020-11-09T21:07:35+5:302020-11-09T21:07:35+5:30

Mizoram court sentenced him to life imprisonment for killing five members of the same family | मिजोरम की अदालत ने एक ही परिवार के पांच सदस्यों की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

मिजोरम की अदालत ने एक ही परिवार के पांच सदस्यों की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

आइजोल, नौ नवंबर मिजोरम की जिला अदालत ने उत्पाद खरीदने से इंकार करने से गुस्सा होकर एक ही परिवार के पांच सदस्यों की हत्या करने के दोषी को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस सजा से पहले दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा काटनी होगी।

इस मामले को ''दुर्लभतम'' करार देते हुए आइजोल जिले के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एचटीसी ललरिंचाना ने कहा कि 43 वर्षीय दोषी ने ना केवल पीड़ितों पर चाकू से वार किए बल्कि कई बार उन्हें काटा।

अदालत के फैसले के मुताबिक, जनवरी 2015 में एक ही परिवार के पांच सदस्यों की हत्या के दोषी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा दी गई।

अदालत ने कहा कि आजीवन कारावास की सजा शुरू होने से पहले दोषी ललटलांचुआहा को आईपीसी की धारा 449 (अपराध के लिए अवैध रूप से घर में घुसना) और धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत 20 साल कठोर कारावास की सजा काटनी होगी।

फैसले के मुताबिक, धारा 449 और धारा 307 के तहत चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसका भुगतान करने में नाकाम रहने पर दोषी को चार वर्ष अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा काटनी होगी।

इसके मुताबिक, प्रत्येक सदस्य की हत्या के लिए दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

रिपब्लिक वेंग इलाके में रहने वाले दोषी ने नौ जनवरी 2015 को इसी इलाके में रहने वाले एक परिवार के पांच सदस्यों की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी थी क्योंकि उन्होंने किसी कंपनी के उत्पाद उससे खरीदने से इंकार कर दिया था।

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Web Title: Mizoram court sentenced him to life imprisonment for killing five members of the same family

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