मीनाक्षी अम्मन मंदिर में तीन मार्च से मोबाइल पर रोक, हाई कोर्ट के फैसले पर होगा अमल
By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Published: February 28, 2018 03:02 PM2018-02-28T15:02:47+5:302018-02-28T15:02:47+5:30
मद्रास हाई कोर्ट ने मीनाक्षी अम्मन मंदिर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नौ फ़रवरी को मंदिर परिसर में मोबाइल फ़ोन ले जाने पर रोक लगाने का आदेश दिया था।
प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर में तीन मार्च से मोबाइल ले जाने पर रोक लग जाएगी। मंदिर प्रशासन की तरफ से जारी एक सूचना के अनुसार मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई पीठ के ताजा आदेश के बाद मंदिर में मोबाइल फ़ोन ले जाने पर प्रतिबंध लगााया जा रहा है। मद्रास हाई कोर्ट ने यह फैसला मंदिर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुनाया था।
जस्टिस एन किरुबाकरन और आर थरानी की पीठ ने नौ फ़रवरी को मंदिर के सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर किसी अन्य को मंदिर में मोबाइल फ़ोन लेकर जाने पर रोक लगा दी थी। मंदिर परिसर में हाल ही में लगी आग में कई दुकानों जलकर खाक हो गई थीं। मद्रास हाई कोर्ट ने मंदिर परिसर की सुरक्षा केंद्रीय औग्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के हाथों सौंपने की भी आदेश दिया है।
मद्रास हाई कोर्ट ने ये फैसला एक जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई करते हुए सुनाया। हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को मंदिर की सुरक्षा से जुड़े नियम बनाने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को मंदिर की सुरक्षा इंतजाम पर जल्द से जल्द फैसला लेने के लिए कहा था।
तमिलनाडु के मदुरई में स्थित मीनाक्षी मंदिर सदियों पुराना है। यह मंदिर देवी पार्वती को समर्पित है। मंदिर में पार्वती के पति शिव की भी मूर्ति है। दक्षिण भारतीय धार्मिक साहित्य में पार्वती को विष्णु की बहन माना जाता है। मंदिर में भगवान शिव के हाथों में अपनी बहन देवी पार्वती का हाथ देते भगवान विष्णु की भी मूर्ति है। यह मंदिर कई बार ध्वंस का शिकार हुआ लेकिन बाद में इसमें आस्था रखने वालों ने इसका पुनर्निमार्ण कराया। मंदिर में 14 गोपुरम (प्रवेश द्वार स्तम्भ) हैं। इनकी ऊंचाई 45-50 मीटर है जिनमें से दक्षिणी गोपुरमम है जो 170 फीट ऊँचा है।