मथुरा : अधिक बिल वसूलने और इलाज में लापरवाही करने के आरोप में अस्पताल पर मुकदमा

By भाषा | Updated: September 29, 2021 22:06 IST2021-09-29T22:06:47+5:302021-09-29T22:06:47+5:30

Mathura: Hospital sued for overcharging and negligent treatment | मथुरा : अधिक बिल वसूलने और इलाज में लापरवाही करने के आरोप में अस्पताल पर मुकदमा

मथुरा : अधिक बिल वसूलने और इलाज में लापरवाही करने के आरोप में अस्पताल पर मुकदमा

मथुरा, 29 सितंबर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में कोविड-19 महामारी के दौरान संक्रमितों के इलाज के लिए अधिकृत निजी अस्पताल के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों से अधिक बिल वसूलने, इलाज में लापरवाही बरतने और दुर्व्यवहार करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

गौरतलब है कि कोविड महामारी के दौरान इलाज कर रहे लोगों के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए थे जिसपर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने एक विशेष समिति का गठन कर जांच के आदेश दिए थे। करीब छह माह बाद आई समिति की रिपोर्ट में आरोप कथित रूप से प्रथमदृष्टया सही पाए गए जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के निगरानी अधिकारी एवं त्वरित कार्रवाई टीम के प्रभारी डॉ. भूदेव प्रसाद सिंह की तहरीर पर छाता कोतवाली पुलिस ने अस्पताल के खिलाफ भादंवि की धारा 269 एवं 270 तथा महामारी अधिनियम की धारा-3 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की है।

प्राथमिकी के मुताबिक कोविड से मरे वृन्दावन निवासी अरविंद शुक्ला की पत्नी बबीता शुक्ला ने 29 अप्रैल को जिलाधिकारी से शिकायत की थी कि उक्त अस्पताल में ठीक से इलाज नहीं होने की वजह से उनके पति की मृत्यु हो गई। बताया गया है कि अपर नगर आयुक्त राजकुमार मित्तल ने भी अपने पिता की मृत्यु का कारण अस्पताल की लापरवाही माना था और पुलिस से शिकायत की थी।

मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. रचना गुप्ता ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

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Web Title: Mathura: Hospital sued for overcharging and negligent treatment

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