दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद मनीष सिसोदिया ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा, सत्येंद्र जैन ने भी छोड़ा पद
By विनीत कुमार | Published: February 28, 2023 06:02 PM2023-02-28T18:02:13+5:302023-02-28T18:32:37+5:30
मनीष सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को मिले झटके के ठीक बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। अरविंद केजरीवाल ने उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है।
नई दिल्ली: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार में अपने सभी मंत्री पदों से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा जेल में बंद सत्येंद्र जैन ने भी इस्तीफा दे दिया है। सामने आई जानकारी के अनुसार मनीष सिसोदिया और जैन के इस्तीफे को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार कर लिया है।
सिसोदिया दिल्ली के उपमुख्यमंत्री होने के साथ-साथ शिक्षा मंत्री भी थे। इसके अलावा उनके पास आबकारी विभाग भी था। सिसोदिया के पास कुल मिलाकर दिल्ली सरकार के 18 विभाग पास थे। वह चार मार्च तक सीबीआई हिरासत में हैं। वहीं, जैन ने गिरफ्तारी के करीब 9 महीने बाद मंत्री पद से इस्तीफा दिया है।
Delhi ministers Manish Sisodia and Satyendar Jain resign from their posts in the state cabinet; CM Arvind Kejriwal accepts their resignation. pic.twitter.com/rODxWkSoc9
— ANI (@ANI) February 28, 2023
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब घोटाला मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर विचार करने से मंगलवार को इंकार कर दिया। सिसोदिया अभी सीबीआई की हिरासत में हैं। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने सिसोदिया की याचिका पर कहा, ‘हम मौजूदा स्थिति में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।’
पीठ ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि घटना दिल्ली में हुई है, सिसोदिया सीधे शीर्ष अदालत में नहीं आ सकते हैं। पीठ ने कहा कि उनके पास संबंधित निचली अदालत के साथ-साथ दिल्ली हाई कोर्ट के पास जाने के भी उपाय हैं।
सुप्रीम कोर्ट में सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने आप नेता को गिरफ्तार करने की जरूरत पर सवाल उठाते हुए कहा था कि नीतिगत फैसले अलग-अलग स्तर पर लिए गए और इसके अलावा कोई रकम बरामद नहीं हुई। उन्होंने यह भी कहा कि उपराज्यपाल भी आबकारी नीति में नीतिगत फैसले का हिस्सा थे। शीर्ष अदालत ने हालांकि कहा कि वह मौजूदा स्थिति में याचिका पर विचार नहीं करेगी। कोर्ट ने कहा कि आप नेता को पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए।