मालेगांव विस्फोट मामला: विशेष अदालत में पेश नहीं हुईं प्रज्ञा सिंह ठाकुर

By भाषा | Published: December 3, 2020 04:15 PM2020-12-03T16:15:31+5:302020-12-03T16:15:31+5:30

Malegaon blast case: Pragya Singh Thakur did not appear in special court | मालेगांव विस्फोट मामला: विशेष अदालत में पेश नहीं हुईं प्रज्ञा सिंह ठाकुर

मालेगांव विस्फोट मामला: विशेष अदालत में पेश नहीं हुईं प्रज्ञा सिंह ठाकुर

मुंबई, तीन दिसंबर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने बृहस्पतिवार को यहां कहा कि मालेगांव विस्फोट मामले की सुनवाई शुक्रवार को फिर से शुरू होगी।

अदालत ने सभी सात आरोपियों को 19 दिसंबर को पेश होने का निर्देश दिया है।

विशेष एनआईए अदालत के न्यायाधीश पी आर सितरे ने इससे पहले भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी आरोपियों को बृहस्पतिवार को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।

हालांकि, ठाकुर और तीन अन्य आरोपी अदालत में पेश नहीं हुए। न्यायाधीश के सामने केवल तीन आरोपी प्रस्तुत हुए।

अन्य तीन आरोपियों के वकीलों ने अदालत को बताया कि कोविड-19 की स्थिति के चलते उनके मुवक्किल पेश नहीं हुए।

इसके बाद अदालत ने सभी आरोपियों को 19 दिसंबर को पेश होने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा कि मामले की सुनवाई शुक्रवार को पुनः शुरू होगी।

महाराष्ट्र में मुंबई से 200 किलोमीटर दूर स्थित मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल में रखी विस्फोटक सामग्री में धमाका हो गया था जिससे छह लोग मारे गए थे और सौ से अधिक लोग घायल हो गए थे।

इस मामले की जांच एनआईए कर रही है।

इस बीच बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को स्पष्ट किया कि मालेगांव विस्फोट मामले की सुनवाई पर रोक नहीं लगाई गई है।

अदालत ने कहा कि मुकदमे की कार्यवाही जारी रहनी चाहिए।

न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की एक खंड पीठ ने लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह कहा।

याचिका में कहा गया गया था कि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के विरुद्ध मामला रद्द कर दिया जाए।

अदालत ने पुरोहित के वकील के अनुरोध पर मामले की अगली सुनवाई की तारीख 14 दिसंबर तय की है।

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Web Title: Malegaon blast case: Pragya Singh Thakur did not appear in special court

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