महाराष्ट्र में कोविड-19 को लेकर नई गाइडलाइन जारी, कई पाबंदियों में दी गई छूट, कई क्षेत्रों में पूरी क्षमता से काम कर सकेंगे लोग
By अभिषेक पारीक | Published: August 2, 2021 09:07 PM2021-08-02T21:07:44+5:302021-08-02T21:15:23+5:30
महाराष्ट्र में कोविड-19 की कम होती रफ्तार के बीच राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। जिसके तहत सरकार कई तरह की पाबंदियों में ढील देने का फैसला किया गया है।
महाराष्ट्र में कोविड-19 की कम होती रफ्तार के बीच राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। जिसके तहत सरकार कई तरह की पाबंदियों में ढील देने का फैसला किया गया है। इसके तहत सरकार ने कोरोना से प्रभावित 14 जिलों को छोड़कर के अन्य जिलों में कोरोना से जुड़ी पाबंदियों में ढील देने की घोषणा की है। इन जिलों में तीन स्तरीय लॉकडाउन जारी रहेगा।
इसके तहत सभी जरूरी और गैर जरूरी दुकानें रोजाना रात 8 बजे तक खुलेंगी। सिर्फ शनिवार को दोपहर 3 बजे तक दुकानों को खोले जाने की इजाजत रहेगी, वहीं रविवार को दुकानें बंद रहेगी।
साथ ही नए आदेशों के मुताबिक, सार्वजनिक उद्यान खोले जा सकते हैं। वहीं सरकारी और निजी ऑफिसों में लोग पूरी क्षमता से काम कर सकते हैं। हालांकि काम की समयावधि के दौरान भीड़ से बचने के लिए कहा गया है। यदि वर्क फ्रॉम होम के जरिये काम हो सकता है तो उसे जारी रखने के लिए कहा गया है।
कहीं पूरी तो कहीं आधी क्षमता से होगा काम
इसके साथ ही नई गाइडलाइंस के मुताबिक, कृषि, सिविल वर्क, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीयल जैसे कार्यों को पूरी क्षमता के साथ करने की अनुमति होगी। वहीं जिम, योग सेंटर, सलून, स्पा और ब्यूटी पार्लर आधी क्षमता के साथ रात आठ बजे तक खोले जा सकते हैं। सरकार की ओर से एसी का इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत दी गई है।
सिनेमाघर बंद ही रहेंगे
हालांकि अभी भी सभी सिनेमाघरों को अगले आदेश तक बंद रखा गया है। वहीं पूजास्थलों को भी बंद रखा गया है। रेस्त्रां आधी क्षमता के साथ सप्ताहांत में भी शाम चार बजे तक खोले जा सकते हैं। साथ ही पार्सल सुविधा के लिए पूर्व की भांति ही जारी रहेगी।