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महाराष्ट्र लॉकडाउन: मॉल, बाजार 30 अप्रैल तक बंद, सख्त फैसला जारी, सीएम सचिवालय ने प्रतिबंधों पर पूर्ण नियम की घोषणा की

By सतीश कुमार सिंह | Updated: April 4, 2021 21:17 IST

Maharashtra lockdown: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की उपस्थिति में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि वीकेंड लॉकडाउन के अलावा सोमवार रात आठ बजे से कड़ी पाबंदियां भी लगाई जाएंगी।

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ठळक मुद्देशुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा।सप्ताह के सभी दिनों में दिन के वक्त धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की जाएगी।मलिक ने बताया कि शॉपिंग मॉल, बार, रेस्तरां, छोटी दुकानें बंद रहेंगे।

Maharashtra lockdown: महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की विस्फोटक स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सख्त फैसले लिए हैं। वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है।

मंत्रिपरिषद ने कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए कुछ कड़े प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दे दी। इसे सोमवार 5 अप्रैल को शाम 8 बजे से 30 अप्रैल तक लागू किया जाएगा। इन प्रतिबंधों को लागू करते समय, राज्य के आर्थिक चक्र को प्रभावित नहीं करने और श्रमिकों और मजदूरों को परेशान नहीं करने के लिए ध्यान रखा गया है और भीड़ भरे स्थानों को बंद करने पर जोर दिया गया है।

धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की जाएगी

रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा और सप्ताह के सभी दिनों में दिन के वक्त धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की जाएगी। हालांकि आवश्यक सेवाओं को रात्रिकालीन कर्फ्यू में छूट दी गई है। मलिक ने बताया कि शॉपिंग मॉल, बार, रेस्तरां, छोटी दुकानें बंद रहेंगे। केवल सामान पैक करा कर ले जाने के लिए और पार्सल ले जाने की इजाजत होगी।

कृषि वस्तुओं का परिवहन हमेशा की तरह जारी

कृषि कार्य शुरू कृषि और कृषि कार्य, खाद्यान्न और कृषि वस्तुओं का परिवहन हमेशा की तरह जारी रहेगा। सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक कर्फ्यू का मतलब है कि 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी और किसी को भी वैध कारण के बिना रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। चिकित्सा और अन्य आवश्यक सेवाओं को इससे बाहर रखा जाएगा।

रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरी तरह से बंद

सार्वजनिक स्थान जैसे उद्यान, वर्ग, समुद्र तट आदि रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरी तरह से बंद रहेंगे। यदि यह देखा जाए कि स्वास्थ्य नियमों का पालन किए बिना लोग दिन-प्रतिदिन इन सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ लगा रहे हैं, तो स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से जगह को बंद कर सकता है।

मॉल, बाजार 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे

किराने, दवाई, सब्जी आदि को छोड़कर सभी तरह की दुकानें, मॉल, बाजार 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की दुकान के दुकानदारों और कर्मचारियों को जल्द से जल्द टीकाकरण पूरा करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि नियमों का पालन स्वयं और ग्राहकों द्वारा किया जाता है।

सरकारी दफ्तरों को क्षमता से 50 प्रतिशत से ही काम करने की इजाजत

सरकारी दफ्तरों को क्षमता से 50 प्रतिशत से ही काम करने की इजाजत होगी। उद्योग और उत्पादन क्षेत्र, सब्जी बाजार मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के अनुसार ही संचालित होंगे। निर्माण स्थलों पर काम तभी चलेगा, अगर उनमें कामगारों के रहने की सुविधा होगी।

सिनेमाघर, नाटक थिएटर बंद रहेंगे

सिनेमाहॉल, थियेटर, पार्क बंद मंत्री ने बताया कि सिनेमाघर, नाटक थिएटर बंद रहेंगे। फिल्मों और टेलीविजन की शूटिंग भीड़-भाड़ नहीं होने की सूरत में जारी रह सकती हैं। पार्क और खेलकूद के स्थान बंद रहेंगे. धार्मिक स्थलों को भी एसओपी का पालन करना होगा,सार्वजनिक परिवहन सेवा जारी रहेगी।

वर्क फॉम होम के लिए प्रोत्साहित किया जाए मुंबई शहर के संरक्षण मंत्री असलम शेख ने बताया कि कार्यालयों को 'घर से काम'(वर्क फ्रॉम होम) के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, हालांकि इनमें बीमा, मेडिक्लेम, बिजली विभाग और नगर निगम के कार्यालय शामिल नहीं है।

सार्वजनिक और निजी परिवहन नियमित रूप से जारी रहेंगे

सभी प्रकार के सार्वजनिक और निजी परिवहन नियमित रूप से जारी रहेंगे। रिक्शा चालक और दो यात्री, टैक्सी चालक और 50 प्रतिशत नामित यात्री यात्रा कर सकते हैं। सार्वजनिक और निजी बसों में खड़े होकर यात्रा करना संभव नहीं है। सीटों में केवल यात्रियों को अनुमति है। यात्रियों को मास्क पहनना चाहिए।

मनोरंजन क्षेत्र बंद हो जाएंगे

बस ड्राइवरों, वाहक और अन्य कर्मचारियों को अपने टीकाकरण को पूरा करना चाहिए या कोरोना नकारात्मक प्रमाणपत्र ले जाना चाहिए। रेलवे प्रशासन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि आउटबाउंड ट्रेनें यात्रियों को साधारण डिब्बों में न ले जाएं और यात्री मास्क पहनें। मनोरंजन क्षेत्र बंद हो जाएंगे। सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, वीडियो पार्लर, क्लब, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ऑडिटोरियम, वाटर पार्क पूरी तरह से बंद रहेंगे।

बैंकिंग, बीमा क्षेत्र को छोड़कर निजी कार्यालय रहेंगे बंद

महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने रविवार को कहा कि बैंकिंग और बीमा क्षेत्र के कार्यालयों को छोड़कर निजी कार्यालय सोमवार रात से बंद रहेंगे जब सख्त पाबंदियां लागू होंगी। उन्होंने कहा कि अन्य निजी कार्यालयों के कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति होगी।

मंत्री ने कहा कि सरकारी कार्यालय अपनी क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ काम करेंगे और बाकी कर्मचारी घर से काम करेंगे, सिवाय महामारी प्रबंधन से संबंधित आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों को छोड़कर (जिन्हें काम के लिए जाना होगा)।’’

सैलून और ब्यूटी पार्लर भी बंद रहेंगे

राज्य सरकार ने रविवार को कोविड-19 मामलों में भारी बढ़ोतरी पर रोक लगाने के लिए शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक राज्य में सप्ताहांत लॉकडाउन की घोषणा की। सप्ताहांत लॉकडाउन के अलावा, सोमवार रात 8 बजे से सख्त पाबंदियां लागू होंगी, जिसके तहत शॉपिंग मॉल, बार, रेस्तरां, छोटी दुकानें केवल टेक-अवे और पार्सल के लिए खुली रहेंगी।

टोपे ने कहा कि राज्य में सैलून और ब्यूटी पार्लर भी बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन पाबंदियों के साथ चालू रहेगा और ऑटोरिक्शा और टैक्सी सीमित संख्या में यात्रियों के साथ चलेंगी। टोपे ने कहा कि उल्लंघनकर्ताओं को 500 रुपये का जुर्माना देना होगा।

मुख्यमंत्री ने फड़नवीस और राज ठाकरे से की बातः राज्य में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फड़नवीस और मनसे प्रमुख राज ठाकरे से बातचीत की। साथ ही उन्होंने फिल्म एवं टेलीविजन निर्माताओं के साथ भी बैठक की। सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों के मालिकों ने कहा कि अगर सरकार इच्छा व्यक्त करे तो वह अपनी संपत्ति को कोविड-19 मरीज देखभाल केंद्र के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए देने तैयार हैं।

टॅग्स :कोविड-19 इंडियामहाराष्ट्र में कोरोनाउद्धव ठाकरे सरकारउद्धव ठाकरेशिव सेनादेवेंद्र फड़नवीसराज ठाकरेशरद पवारकोरोना वायरस लॉकडाउन
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