एक महीने में दो से अधिक बार काम पर देर से आएं तो छुट्टी या वेतन कटेगा, महाराष्ट्र सरकार का फैसला
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: January 4, 2021 01:35 PM2021-01-04T13:35:33+5:302021-01-04T13:37:18+5:30
महाराष्ट्र सरकार ने 31 दिसंबर 2020 को इस आशय का एक परिपत्र जारी किया. मंत्रालय में ड्यूटी पर पहुंचने का सामान्य समय सुबह 9.45 बजे है. लेकिन कर्मचारियों को काम पर पहुंचने के लिए 60 मिनट की रियायत मिलती है.
मुंबईः महाराष्ट्र सरकार के मुंबई स्थित प्रशासनिक मुख्यालय 'मंत्रालय' के ऐसे कर्मचारी जो एक महीने में दो से अधिक बार काम पर देर से आएंगे, उनकी छुट्टी या वेतन काटा जाएगा.
यह बात राज्य सरकार के एक आदेश में कही गई है. सरकार ने 31 दिसंबर 2020 को इस आशय का एक परिपत्र जारी किया. मंत्रालय में ड्यूटी पर पहुंचने का सामान्य समय सुबह 9.45 बजे है. लेकिन कर्मचारियों को काम पर पहुंचने के लिए 60 मिनट की रियायत मिलती है.
परिपत्र में कहा गया है कि कर्मचारियों के लिए सुबह 10.45 से दोपहर 12.15 बजे तक ड्यूटी पर पहुंचने का आखिरी समय होगा. इसके बाद आने वाले लोगों का आधे दिन का वेतन कटेगा. यदि नौकरशाहों सहित कर्मचारी सुबह 10.45 से दोपहर 12.15 बजे के बीच काम पर आते हैं तो उनके लिए नियमित कार्यालय समय के बाद एक घंटे अतिरिक्त काम करना अनिवार्य होगा.
परिपत्र में कहा गया है कि महीने में दो बार पूर्वाह्न 11.15 बजे के बाद मंत्रालय में ड्यूटी पर आने वाले कर्मचारियों का बाद में प्रत्येक देरी के लिए एक आकस्मिक अवकाश कटेगा. यदि उनका आकस्मिक अवकाश खत्म हो जाता है, तो उनकी अर्जित छुट्टी काटी जाएगी. वहीं सभी छुट्टियां समाप्त हो जाने पर कर्मचारी का वेतन कटेगा.