मराठा कोटे पर न्यायालय में मुकदमा जीतने के प्रति आश्वस्त नहीं है महाराष्ट्र सरकार: भाजपा सांसद

By भाषा | Updated: December 24, 2020 13:06 IST2020-12-24T13:06:03+5:302020-12-24T13:06:03+5:30

Maharashtra government not confident of winning Maratha quota in court: BJP MP | मराठा कोटे पर न्यायालय में मुकदमा जीतने के प्रति आश्वस्त नहीं है महाराष्ट्र सरकार: भाजपा सांसद

मराठा कोटे पर न्यायालय में मुकदमा जीतने के प्रति आश्वस्त नहीं है महाराष्ट्र सरकार: भाजपा सांसद

मुंबई, 24 दिसंबर भाजपा सांसद संभाजी छत्रपति ने बृहस्पतिवार को कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि महाराष्ट्र सरकार सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े (एसईबीसी) वर्ग में मराठा कोटा देने के मुद्दे पर कानूनी लड़ाई जीतने के प्रति आश्वस्त नहीं है।

इससे एक दिन पहले सरकार ने मराठों को आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) वर्ग के कोटे के तहत शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और नौकरी देने का निर्णय लिया था।

सरकार ने बुधवार को कहा था कि जिनके पास ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है वह एसईबीसी वर्ग के तहत आरक्षण का लाभ नहीं ले सकेंगे।

साल की शुरुआत में उच्चतम न्यायालय ने एसईबीसी वर्ग में मराठों को आरक्षण देने पर रोक लगा दी थी जिसे महाराष्ट्र सरकार ने चुनौती दी थी।

न्यायालय की संवैधानिक पीठ के समक्ष मामले की अगली सुनवाई 25 जनवरी को होनी है।

भाजपा से राज्य सभा सदस्य छत्रपति ने कहा, “ऐसा लगता है कि राज्य सरकार इस बारे में आश्वस्त नहीं है कि वह उच्चतम न्यायालय में एसईबीसी आरक्षण कोटे के लिए कानूनी लड़ाई जीत पाएगी। अगर न्यायालय ने राज्य के एसईबीसी कोटे को समाप्त कर दिया तो यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी हो जाएगी।”

उन्होंने कहा, “ईडब्ल्यूएस कोटा सामान्य वर्ग के उन सभी लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। यह कोटा केवल मराठा समुदाय के लिए नहीं है, लेकिन एसईबीसी आरक्षण मराठा समुदाय के लिए है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Maharashtra government not confident of winning Maratha quota in court: BJP MP

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे