महाराष्ट्र सरकार ने अदालत में अर्जी देकर देशमुख के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के कुछ हिस्सों पर आपत्ति जतायी

By भाषा | Published: May 5, 2021 07:11 PM2021-05-05T19:11:33+5:302021-05-05T19:11:33+5:30

Maharashtra government has filed an objection to some parts of the FIR lodged against Deshmukh by filing an application in the court. | महाराष्ट्र सरकार ने अदालत में अर्जी देकर देशमुख के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के कुछ हिस्सों पर आपत्ति जतायी

महाराष्ट्र सरकार ने अदालत में अर्जी देकर देशमुख के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के कुछ हिस्सों पर आपत्ति जतायी

मुंबई, पांच मई महाराष्टू सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय में अर्जी देकर आरोप लगाया है कि राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी का कुछ हिस्सा प्रदेश में सत्तारूढ़ शिवसेना नीत गठबंधन को ‘‘अस्थिर’’ करने की कोशिश का हिस्सा है।

राज्य ने अनुरोध किया है कि सीबीआई को प्राथमिकी से उक्त हिस्से को हटाने का निर्देश दिया जाए।

अदालत को 30 अप्रैल को दी गई अर्जी में सरकार ने दावा किया है कि सीबीआई ने प्राथमिकी में फिलहाल निलंबित चल रहे मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे की पिछले साल हुई तैनाती और अन्य पुलिस अधिकारियों के तबादले को भी शामिल किया है।

राज्य सरकार ने कहा कि वकील जयश्री पाटिल द्वारा देखमुख और मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ दर्ज करायी गयी शिकायत में उक्त मुद्दे शामिल नहीं हैं।

पाटिल सहित अन्य लोगों द्वारा दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पांच अप्रैल को सीबीआई को निर्देश दिया था कि वह सिंह द्वारा देशमुख के खिलाफ लगाए गए गलत व्यवहार और भ्रष्टाचार के मुद्दे की प्रारंभिक जांच करे।

आरोप लगने के बाद पाटिल ने शिकायत दर्ज करायी थी और देशमुख तथा सिंह की कथित भूमिकाओं की जांच की मांग की थी।

पाटिल ने इससे पहले अदालत को बताया था कि उन्होंने देशमुख और सिंह दोनों के खिलाफ 21 मार्च को मालाबार हिल थाने में शिकायत दर्ज करायी थी, लेकिन पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने और प्राथमिक जांच करने में असफल रही ।

अदालत ने याचिका पर अगली सुनवाई के लिए अभी तारीख तय नहीं की है।

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Web Title: Maharashtra government has filed an objection to some parts of the FIR lodged against Deshmukh by filing an application in the court.

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