मुंबई के कल्याण में रोजाना मजदूरी करने वाले भाऊसाहेब अहीरे का दावा है कि उनके पास आयकर विभाग से 1.4 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का नोटिस मिला है। नोटिस में अहीरे से आकलन वर्ष 2017-18 के लिए 1,05,82,564 रुपये आयकर के रूप में देने को कहा है। नोटिस के मुताबिक उनके बैंक खाते में 21,00,000 रुपये की अघोषित राशि और अन्य जमाओं के रुप में 56,81,000 रुपये हैं।
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक भाऊसाहेब अहीरे का दावा है कि मुझे I-T नोटिस मिला, जिसमें मुझे 1.5 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया। मैं एक मजदूर हूं, जिसे सप्ताह में एक या दो बार ही काम मिलता है, मैं इस तरह से अपनी आजीविका चलता हूं। मैंने अपने जीवन में 1 लाख रुपये भी नहीं देखे हैं, मैं 1.05 करोड़ रुपये का भुगतान कैसे कर सकता हूं? यह धोखाधड़ी है। कार्रवाई होनी चाहिए।
हालांकि यह पहली बार नहीं है कि जब आयकर विभाग द्वारा किसी को ऐसी नोटिस मिली हो। इससे पहले भोपाल में रहने वाले बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) कंपनी के 29 वर्षीय सहायक मैनेजर रवि गुप्ता ने दावा किया कि वर्ष 2011-12 में उन्हें 132 करोड़ रुपए के लेनदेन करने के लिए आयकर विभाग से 3.49 करोड़ रूपये का जुर्माना भरने का नोटिस मिला है और इसे 17 जनवरी तक अदा करने को कहा गया है। गुप्ता ने कहा कि पिछले साल 17 दिसंबर को इस नोटिस को मिलने के बाद वह पशोपेश में हैं, क्योंकि उन्होंने उस वित्त वर्ष में लगभग मात्र 60,000 रुपये ही कमाए थे।
वह वर्तमान में पंजाब के लुधियाना में कार्यरत हैं और मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने दावा किया, ‘‘किसी ने मुंबई में धोखाधड़ी कर मेरे पैन नंबर के जरिये मेरे नाम का बैंक खाता खुलवाया था और पंजाब नेशनल बैंक घोटाले मामले में भगोड़े मेहुल चोकसी और नीरव मोदी के ऑफिस के पास एक फर्म का संचालन किया था।’’ जब उनसे पूछा गया कि अपने पैन नंबर के साथ धोखाधड़ी को लेकर आपने पुलिस में अब तक शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई है, तो इस पर गुप्ता ने कहा कि मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय के साथ-साथ प्रदेश की ग्वालियर एवं भिंड पुलिस और पंजाब की लुधियाना पुलिस मुझे मुंबई पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए कह रहे हैं।