मध्य प्रदेश विधान सभा में पारित हुआ ‘मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2021’

By भाषा | Published: March 8, 2021 03:05 PM2021-03-08T15:05:55+5:302021-03-08T15:05:55+5:30

Madhya Pradesh Legislative Assembly passed 'Madhya Pradesh Religious Freedom Bill-2021' | मध्य प्रदेश विधान सभा में पारित हुआ ‘मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2021’

मध्य प्रदेश विधान सभा में पारित हुआ ‘मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2021’

भोपाल, आठ मार्च मध्य प्रदेश विधानसभा में ‘मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2021’ सोमवार को पारित हो गया।

विधेयक में शादी तथा किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से किए गए धर्मांतरण के मामले में अधिकतम 10 साल की कैद एवं भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की स्वीकृति मिलने पर यह कानून नौ जनवरी को अधिसूचित ‘मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020’ की जगह लेगा।

प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक मार्च को इस विधेयक को सदन में पेश किया था और सोमवार को चर्चा के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

कानून के अनुसार, ‘‘अब जबरन, भयपूर्वक, डरा-धमका कर, प्रलोभन देकर, बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन कर विवाह करने और करवाने वाले व्यक्ति, संस्था अथवा स्वयंसेवी संस्था के खिलाफ शिकायत प्राप्त होते ही संबंधित प्रावधानों के मुताबिक आरोपियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।’’

राज्य सरकार के इस कानून का उल्लंघन करने वाली किसी भी शादी को शून्य माना जाएगा।

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Web Title: Madhya Pradesh Legislative Assembly passed 'Madhya Pradesh Religious Freedom Bill-2021'

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