मप्र उच्च न्यायालय ने जवाब नहीं देने पर प्रदेश सरकार पर लगाया 50 हजार रुपये का जुर्माना
By भाषा | Published: November 28, 2020 09:07 PM2020-11-28T21:07:07+5:302020-11-28T21:07:07+5:30
जबलपुर, 28 नवंबर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के पूर्व विधायक चौधरी गंभीर सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी के संबंध में जवाब दाखिल नहीं करने को लेकर राज्य सरकार पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
सितंबर में छिंदवाड़ा जिले के चौरई में विरोध-प्रदर्शन के दौरान उपमंडल अधिकारी का चेहरा काला करने से जुड़े एक मामले में गंभीर सिंह आरोपी हैं।
सिंह के वकील वरुण तन्खा ने कहा कि मामला दर्ज होने के बाद सिंह ने गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए आवेदन किया था।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव और न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल की खंडपीठ ने शुक्रवार को कहा, ‘‘प्रदेश और उसके अधिकारियों को 23 अक्टूबर 2020 के बाद से बार-बार दिए गए अवसरों के बावजूद जवाब दाखिल नहीं किया गया।''
अदालत ने कहा कि यदि उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के पास 50,000 रुपये जमा किये जाते हैं तो प्रदेश सरकार को जवाब दाखिल करने का एक अंतिम अवसर और मिलेगा। प्रदेश सरकार जवाब दाखिल नहीं करने के लिये जिम्मेदार अधिकारी से इस राशि की वसूली कर सकती है। मामले में सुनवाई की अगली तारीख एक दिसंबर तय की गयी है।
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