Lok Sabha Election 2019: लोकसभा चुनाव को देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने का फायदा नहीं मिल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी नेता की करोड़ों रुपये के चारा घोटाले से जुड़े तीन मामलों में जमानत याचिका खारिज कर दी।
बता दें कि लालू प्रसाद यादव इस समय रांची की जेल में सजा काट रहे हैं। झारखंड की अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद लालू यादव ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट में जांच एजेंसी सीबीआई ने लालू को जमानत दिए जाने का विरोध किया था। सीबीआई ने दलील दी थी कि लालू प्रसाद यादव आखिर चुनाव के समय कैसे फिट हो सकते हैं, जबकि इलाज के नाम पर वह काफी दिन अस्पताल में रहे।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (9 अप्रैल) को इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब बुधवार को राजद प्रमुख की याचिका खारिज कर दी।
लालू प्रसाद यादव के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि उनके मुवक्किल को तीन मामलों में एक ही साक्ष्य के आधार पर सजा दी गई, आखिर कोई अपराधी एक अपराध के लिए तीन बार सजा कैसे पा सकता है। जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने सिब्बल की दलीलों को दरकिनार कर लालू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।