लाइव न्यूज़ :

Lockdown: गृह मंत्रालय ने भारत में फंसे विदेशी नागरिकों की वीजा अवधि तीन मई तक बढ़ाई

By भाषा | Updated: April 18, 2020 05:46 IST

सरकार ने कहा है कि विदेशी नागरिकों की वीजा अवधि उनकी ओर से ऑनलाइन आवेदन मिलने के बाद ही बढ़ाई जाएगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि विचार-विमर्श के बाद, देश में फंसे विदेशी नागरिकों के लिए काउंसिलर सेवा मुहैया कराने की अवधि बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है।

Open in App
ठळक मुद्देकेन्द्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के कारण भारत में फंसे सभी विदेशी नागरिकों के सामान्य और ई-वीजा की अवधि शुक्रवार को बढ़ा कर तीन मई तक कर दी। साथ ही, इसके लिए किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। एक सरकारी बयान के अनुसार, राजनयिकों और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के अलावा उन सभी विदेशी नागरिकों का वीजा तीन मई तक निलंबित रहेगा, जिन्हें इस अवधि में भारत आना था।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के कारण भारत में फंसे सभी विदेशी नागरिकों के सामान्य और ई-वीजा की अवधि शुक्रवार को बढ़ा कर तीन मई तक कर दी। साथ ही, इसके लिए किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। एक सरकारी बयान के अनुसार, राजनयिकों और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के अलावा उन सभी विदेशी नागरिकों का वीजा तीन मई तक निलंबित रहेगा, जिन्हें इस अवधि में भारत आना था।

मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि उन सभी विदेशी नागरिकों के सामान्य और ई-वीजा तीन मई की मध्यरात्रि तक के लिए बढ़ाए जाते हैं जो दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के कारण, भारत सरकार द्वारा यात्रा पाबंदी लगाए जाने की वजह से यहां फंसे हुए हैं, साथ ही जिनका वीजा एक फरवरी (मध्यरात्रि) से तीन मई (मध्यरात्रि) के बीच समाप्त हो रहा है या फिर समाप्त हो गया है।

सरकार ने कहा है कि विदेशी नागरिकों की वीजा अवधि उनकी ओर से ऑनलाइन आवेदन मिलने के बाद ही बढ़ाई जाएगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि विचार-विमर्श के बाद, देश में फंसे विदेशी नागरिकों के लिए काउंसिलर सेवा मुहैया कराने की अवधि बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है।

मंत्रालय ने कहा कि अगर ये विदेशी नागरिक यहां से जाना चाहते हैं और उन्होंने इस अवधि में इसके लिए अनुरोध किया है तो उन्हें तीन मई के बाद 14 दिन के लिए अतिरिक्त, यानि 17 मई तक वीजा अवधि में विस्तार दिया जाएगा और उन्हें कोई जुर्माना भी नहीं देना होगा।

गृह मंत्रालय ने कहा कि देश के सभी 107 आव्रजन चेक नाकों से होकर भारत में प्रवेश करने वाले परिवहन तीन मई तक निलंबित रहेंगे। लेकिन आवश्यक या सामान्य वस्तुओं की ढुलाई में लगे वाहनों, विमानों, जहाजों, ट्रेन तथा अन्य वाहनों पर कोई पाबंदी लागू नहीं होगी। उनके चालक दल के सदस्यों, ड्राइवर, हेल्पर, क्लीनर और अन्य लोगों की कोरोना वायरस संक्रमण की अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी।

टॅग्स :कोरोना वायरससीओवीआईडी-19 इंडियालोकमत हिंदी समाचारमोदी सरकार
Open in App

संबंधित खबरें

भारतIndiGo Crisis: इंडिगो के उड़ानों के रद्द होने पर राहुल गांधी ने किया रिएक्ट, बोले- "सरकार के एकाधिकार मॉडल का नतीजा"

भारतसंचार साथी ऐप में क्या है खासियत, जिसे हर फोन में डाउनलोड कराना चाहती है सरकार? जानें

भारतSanchar Saathi App: विपक्ष के आरोपों के बीच संचार साथी ऐप डाउनलोड में भारी वृद्धि, संचार मंत्रालय का दावा

भारत"संचार साथी ऐप अनिवार्य नहीं, डिलीट कर सकते हैं लोग", विवाद के बीच बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया

भारत'संचार साथी' ऐप को प्रियंका गांधी ने बताया जासूसी ऐप, बोलीं- "देश को तानाशाही में बदलने की कोशिश"

भारत अधिक खबरें

भारतकथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा जयपुर में बने जीवनसाथी, देखें वीडियो

भारत2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, 2025 तक नेता प्रतिपक्ष नियुक्त नहीं?, उद्धव ठाकरे ने कहा-प्रचंड बहुमत होने के बावजूद क्यों डर रही है सरकार?

भारतजीवन रक्षक प्रणाली पर ‘इंडिया’ गठबंधन?, उमर अब्दुल्ला बोले-‘आईसीयू’ में जाने का खतरा, भाजपा की 24 घंटे चलने वाली चुनावी मशीन से मुकाबला करने में फेल

भारतजमीनी कार्यकर्ताओं को सम्मानित, सीएम नीतीश कुमार ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की

भारतसिरसा जिलाः गांवों और शहरों में पर्याप्त एवं सुरक्षित पेयजल, जानिए खासियत