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Coronavirus India lockdown 5: कंटेनमेंट जोन को छोड़ खुलेंगे धर्मस्थल, मॉल, रेस्त्रां और होटल, जानें क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद

By अनुराग आनंद | Updated: May 30, 2020 19:54 IST

इस गाइड लाइंस के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से तीन फेज में छूट दी गई है।

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ठळक मुद्देये गाइडलाइन्स 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी।गृह मंत्रालय ने मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारा-चर्च खोलने के आदेश दे दिए हैं।

नई दिल्ली: देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी से हो रही वृद्धि के साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में लॉकडाउन 5 के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। इस गाइड लाइंस के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से तीन फेज में छूट दी गई है। ये गाइडलाइन्स 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा।

गृह मंत्रालय ने 8 जून, 2020 से मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारा-चर्च खोलने के आदेश दे दिए हैं। मॉल आदि को लेकर सरकार ने कहा कि उन्हें चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। स्कूल-कॉलेज जुलाई माह से खोले जा सकते हैं। 

जानें कंटेनमेंट जोन के बाहर किस फेज में किन सेवाओं में छूट होगी-

फेज 18 जून 2020 से सभी धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। होटल, रेस्त्रां और दूसरे हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज की शुरुआत हो जाएगी। शॉपिंग मॉल्स भी खुल जाएंगे। इनके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एसओपी जारी की जाएगी। 

फेज 2स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टिट्यूट आदि को खोलने का फैसला जुलाई 2020 में लिया जाएगा। इसके लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, संस्थाओं, अभिभावकों और सभी हितधारकों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। 

फेज 3 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल्स, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडोटोरियम को फेज 3 में खोना जाएगा। हालांकि, इससे पहले एक बार स्थिति की समीक्षा की जाएगी। तीसरे चरण में ही सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक गतिविधियों को खोलने का फैसला लिया जाएगा।

इसके साथ ही गृह मंत्रालय के नए दिशानिर्देश में कहा गया है कि एक से दूसरे राज्य में जाने को लेकर जारी पाबंदी को खत्म कर दिया गया है। वहीं राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में जाने की इजाजत दी गई है। हालांकि इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।

नए नियम के अनुसार अब कहीं आने जाने से पहले किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। गृह मंत्रालय की तरफ से एक महत्वपूर्ण निर्देश ये भी दिए गए हैं कि देशभर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। बता दें कि लॉकडाउन 4 में ये शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था।

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