Mohan Cabinet:MP में महंगी हुई शराब,धार्मिक स्थलों के पास शराब दुकान पर रोक
By अनुराग.श्रीवास्तव@लोकमत.इन | Published: February 6, 2024 02:20 PM2024-02-06T14:20:29+5:302024-02-06T14:24:28+5:30
लोकमत की खबर पर सरकार ने मोहर लगा दी है। मध्य प्रदेश में शराब पर लाइसेंस शुल्क सरकार ने 15 फ़ीसदी बढ़ा दिया है। इसके अलावा धार्मिक स्थलों के 1 किलोमीटर के दायरे में कोई शराब की दुकान नहीं होगी। मोहन कैबिनेट में आबकारी नीति को मंजूरी दी गई।
एमपी में आबकारी नीति को मंजूरी,15 फीसदी लायसेंस शुल्क बढ़ाया
मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने नई शराब नीति को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश में सरकार ने शराब से आमदनी बढ़ाने के लिए लाइसेंस शुल्क में 15 फीसदी वृद्धि करने का फैसला लिया है। सरकार के लाइसेंस शुल्क बढ़ाने पर शराब महंगी हो जाएगी। सरकार ने शराब पर लाइसेंस शुल्क 15 फ़ीसदी बढ़ाया है।
धार्मिक स्थल के आसपास नही होगी शराब दुकान
साथ ही सरकार ने नई आबकारी नीति में यह तय किया है कि किसी भी धार्मिक स्थल के एक किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकान नहीं होगी। शराब की दुकान धार्मिक स्थलों से एक किलोमीटर की दूरी पर ही होगी । सरकार के इस फैसले से अब किसी भी धार्मिक स्थल के आसपास शराब की दुकान नजर नहीं आएगी।
दरअसल पिछली बार शिवराज सरकार के कार्यकाल में शराब दुकानों से लगे अहातो को बंद कर दिया गया था जिसके कारण शराब की बिक्री पर असर हुआ और सरकार की आमदनी भी घट गई और इसी वजह से सरकार ने अब शराब पर 15 फ़ीसदी लाइसेंस शुल्क बढ़ा दिया है जिसका असर सीधे तौर पर देसी और विदेशी शराब की बिक्री पर होगा और लोगों को शराब पीने पर जब ज्यादा खाली करना होगी।
आबकारी नीति में लायसेंस शुल्क बढ़ाने की लोकमत पर प्रकाशित हुई थी खबर
एक दिन पहले ही लोकमत ने खबर में बताया था कि राज्य सरकार नई आबकारी नीति में 15 फ़ीसदी लाइसेंस शुल्क बढ़ाने की तैयारी में है। लोकमत की खबर पर सरकार ने मोहर लगाते हुए लायसेंस शुल्क को बढ़ा दिया है। वही मोहन कैबिनेट में एक और बड़ा फैसला लेते हुए अब विश्वविद्यालय में कहलाए जाने वाले कुलपति का नाम बदलकर कुलगुरु कर दिया गया है यानी कि अब विश्वविद्यालय के मुखिया को कुलगुरु कहा जाएगा।