दहेज हत्या के मामले में पति को उम्रकैद, नाबालिग देवर का मामला किशोर न्यायबोर्ड में

By भाषा | Published: May 9, 2019 02:16 PM2019-05-09T14:16:42+5:302019-05-09T14:16:42+5:30

मायके पक्ष के लोगों ने दीपिका के पति विपिन, ससुर सरदार सिंह, सास राजवती, देवर तेजवीर और एक अन्य नाबालिग देवर के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत में हुई। अदालत ने नाबालिग देवर का मामला किशोर न्याय बोर्ड के पास भेज दिया।

Life imprisonment for husband in mathura dowry murder case. | दहेज हत्या के मामले में पति को उम्रकैद, नाबालिग देवर का मामला किशोर न्यायबोर्ड में

मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल वालों ने 10 अप्रैल 2013 को दीपिका को मार डाला।

Highlightsमृतक दीपिका के पति विपिन को आजीवन कारावास और सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।शासन की ओर से इस मामले की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता क्रिमिनल भगत सिंह आर्य द्वारा की गई।

मथुरा जिले में अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में बुधवार को पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और सास, ससुर तथा एक देवर को बरी कर दिया। इस मामले में आरोपी एक नाबालिग देवर के खिलाफ सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है।

त्वरित न्यायालय (प्रथम) के सहायक सरकारी वकील (आपराधिक) भगत सिंह आर्य ने बताया, ‘‘बमूरी गांव के निवासी मोरध्वज ने अपनी दो बेटियों दीपिका और मंदा की शादी बिरजापुर गांव के निवासी विपिन और तेजवीर से की थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले उनसे एक-एक मारुति कार और दो-दो लाख रुपये की मांग करने लगे।’

उन्होंने बताया, ‘‘इस प्रकरण में दर्ज शिकायत के अनुसार, कई बार पंचायत भी बुलाई गई मगर बात नहीं बनी। ससुराल पक्ष की ओर से दहेज की मांग जारी रही। मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल वालों ने 10 अप्रैल 2013 को दीपिका को मार डाला।’’

मायके पक्ष के लोगों ने दीपिका के पति विपिन, ससुर सरदार सिंह, सास राजवती, देवर तेजवीर और एक अन्य नाबालिग देवर के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत में हुई। अदालत ने नाबालिग देवर का मामला किशोर न्याय बोर्ड के पास भेज दिया।

बुधवार को इस मामले का फैसला आया जब अदालत ने मृतक दीपिका के पति विपिन को आजीवन कारावास और सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में सास-ससुर और वयस्क देवर को बरी कर दिया गया। शासन की ओर से इस मामले की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता क्रिमिनल भगत सिंह आर्य द्वारा की गई।

Web Title: Life imprisonment for husband in mathura dowry murder case.

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