निर्भया केस में दोषियों को फांसी दिलाने वाले वकील अब कोर्ट में कर रहे बृजभूषण शरण सिंह की पैरवी
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: July 19, 2023 09:09 AM2023-07-19T09:09:41+5:302023-07-19T09:38:13+5:30
दिल्ली के निर्भया केस में सरकारी अभियोजक रहे राजीव मोहन अब बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में भाजपा सांसद की पैरवी कोर्ट में कर रहे हैं।
नई दिल्ली: भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में उनके बचाव के लिए वकील वकील राजीव मोहन हैं, जो 2012 के निर्भया रेप केस में सरकारी अभियोजक थे। मोहन निर्भया मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए थे और दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की थी।
राजीव मोहन ने मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बृज भूषण की पैरवी की। अदालत ने उनके खिलाफ उत्पीड़न मामले में उन्हें दो दिन की अंतरिम जमानत दे दी। अब उनकी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई 20 जुलाई को होगी।
बता दें कि निर्भया रेप केस और हत्या के लिए मार्च 2020 में चार लोगों को दोषी ठहराया गया और फांसी दे दी गई। इस मामले के कारण देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए और यौन उत्पीड़न और रेप जैसे मामलों के खिलाफ मजबूत कानून की मांग की गई थी।
बृज भूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी और उन्हें डब्ल्यूएफआई के शीर्ष पद से हटाने की मांग को लेकर इस साल की शुरुआत से कई पहलवान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 जून को दिल्ली पुलिस ने बृज भूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के आधार पर दो एफआईआर और 10 शिकायतें दर्ज कीं। सिंह के खिलाफ शिकायत में अनुचित तरीके से छूने, लड़कियों की छाती पर हाथ रखने, छाती से पीठ की ओर हाथ ले जाने और उनका पीछा करने समेत अन्य आरोपों का जिक्र किया गया है।
नाबालिग द्वारा दायर शिकायत में, दिल्ली पुलिस ने एक कैंसिलेशन रिपोर्ट भी दायर की जिसमें कहा गया कि कोई ठोस सबूत नहीं मिला है।
इससे पहले जून में पहलवानों के मामले पर इंडिया टुडे चैनल से बात करते हुए निर्भया की मां आशा देवी ने कहा था कि अगर पहलवानों के आरोपों की जांच ठीक से नहीं हुई और उन्हें न्याय नहीं मिला तो यह देश की न्याय प्रणाली पर एक धब्बा होगा।