झारखंड हाईकोर्ट से लालू प्रसाद यादव को मिली राहत, प्रोविजनल बेल की अवधि 6 हफ्ते बढ़ी
By भारती द्विवेदी | Published: June 29, 2018 01:11 PM2018-06-29T13:11:59+5:302018-06-29T13:11:59+5:30
वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र की 25 जुलाई तक जमानत की अवधि बढ़ाई है।
नई दिल्ली, 29 जून: झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की प्रोविजनल बेल की समय सीमा छह हफ्ते तक और बढ़ा दी है। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की तबीयत को देखते हुए बेल की अवधि बढ़ाई है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट ने लालू यादव की बेल 17 अगस्त तक और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र की 25 जुलाई तक जमानत की अवधि बढ़ाई है।
हालांकि लालू प्रसाद यादव की तरफ से कोर्ट से बेल की समय सीमा 4 महीने तक बढ़ाने की मांग की गई थी। लेकिन कोर्ट ने ये समय सीमा 17 अगस्त तक बढ़ाई है।
Lalu Prasad Yadav's provisional bail extended till August 17 by Ranchi High Court on health grounds.He has been serving jail term in connection with fodder scam cases. (file pic) pic.twitter.com/PnZgW8dy9N
— ANI (@ANI) June 29, 2018
हाल ही में लालू प्रसाद का एशियन हार्ट संस्थान में फिशचुला का ऑपरेशन हुआ था। जिसकी रिकवरी में तीन महीने का समय लगेगा। कोर्ट में इस बात को लालू प्रसाद यादव की तरफ से उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी, चितरंजन कुमार और देवर्षि मंडल ने रखा। अब अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में लालू प्रसाद का मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा।
इससे पहले लालू प्रसाद की जमानत 22 जून को खत्म हो रही थी लेकिन कोर्ट के द्वारा उसे बढ़ाकर तीन जुलाई की गई थी। कोर्ट की तरफ से अगली सुनवाई के लिए 29 जून की तारीख तय की गई थी। राजद सुप्रीमो लालू यादव हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, किडनी, हार्ट की समस्या समेत कई अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं। उन्होंने अपनी बेहतर इलाज के लिए जमानत याचिका दायर की थी। बता दें कि पिछले साल 23 दिसंबर को चारा घोटाले में उन्हें सजा हुई थी। इसके बाद चारा घोटाले के ही दो और मामले में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई है।
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