लालू प्रसाद यादव को रांची हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, जमानत याचिका हुई खारिज

By रामदीप मिश्रा | Updated: January 10, 2019 15:02 IST2019-01-10T15:01:23+5:302019-01-10T15:02:04+5:30

हाईकोर्ट ने चार जनवरी को इस जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली थी और मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। लालू की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा था। उन्‍होंने उम्र और मेडिकल ग्राउंड पर लालू प्रसाद यादव को जमानत देने की बात कही थी।

lalu prasad yadav bail plea rejected by jharkhand high court | लालू प्रसाद यादव को रांची हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, जमानत याचिका हुई खारिज

लालू प्रसाद यादव को रांची हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, जमानत याचिका हुई खारिज

राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को फिलहाल रांची हाईकोर्ट राहत नहीं मिली है और कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका गुरुवार (10 जनवरी) को खारिज कर दिया है। बता दें,  लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत से देवघर, दुमका और चाईबासा मामले में सजा हुई है। इन्हीं मामले को लेकर लालू  ने हस्तक्षेप जमानत याचिका दायर की थी। 

वहीं, हाईकोर्ट ने चार जनवरी को इस जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली थी और मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। लालू की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा था। उन्‍होंने उम्र और मेडिकल ग्राउंड पर लालू प्रसाद यादव को जमानत देने की बात कही थी।
 
लालू प्रसाद यादव ने याचिका के माध्यम से कोर्ट को बताया था कि वह कई बीमारियों से ग्रसित हैं। जिनका इलाज व बाहर रहकर कराना चाहते हैं। पिछले 1 साल से वह जेल में बंद हैं, साथ ही जमानत की सभी शर्तों को वह मानेंगे। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव करोड़ों रुपये के चारा घोटाला मामलों में दोषी ठहराये जाने के बाद दिसंबर 2017 से रांची जेल में बंद हैं। 



उल्लेखनीय है कि पिछले कई दिनों से लालू यादव बीमार चल रहे हैं। पिछले साल उन्‍हें इलाज के लिए एम्‍स भी भेजा गया था। वहीं अभी लालू यादव बीमारी की वजह से राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्‍थान (रिम्‍स) में भर्ती हैं। वहीं रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती लालू प्रसाद यादव को सुरक्षा कारणों से दूसरे या तीसरे तल पर शिफ्ट करने को लेकर डॉक्टर परेशान हैं। 

डॉक्टरों का कहना है कि उनकी जिम्मेदारी लालू प्रसाद यादव का बेहतर इलाज कराना है। जबकि सुरक्षा की जिम्मेदारी जेल प्रशासन की है। जेल प्रशासन उन्हें जहां भी रखेगा, वहीं उनका इलाज किया जायेगा।

English summary :
The Jharkhand High Court rejected plea against bail on January 4 completed the hearing on this bail petition and reserved the decision in the matter. Advocate Kapil Sibal on behalf of Lalu had kept the party. He told the bail granted to Lalu Prasad Yadav on age and medical ground.


Web Title: lalu prasad yadav bail plea rejected by jharkhand high court

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे