आचार संहिता उल्लंघन के मामले में हाजीपुर कोर्ट में पेश हुए लालू प्रसाद यादव, जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप, जानें पूरा मामला
By एस पी सिन्हा | Published: June 16, 2022 02:28 PM2022-06-16T14:28:49+5:302022-06-16T14:32:37+5:30
लालू यादव आचार संहिता उल्लघन के एक पुराने मामले में गुरुवार को हाजीपुर कोर्ट में पेश हुए। मामला साल 2015 में हुए विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। लालू पर आरोप है कि उन्होंने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर लोगों को भड़काने की कोशिश की।
पटना: राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को आचार संहिता उल्लघन के केस में गुरुवार को हाजीपुर कोर्ट में पेश होना पड़ा. लालू यादव पर 2015 में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने और भड़काऊ भाषण देने का आरोप है. उन्होंने एसीजेएम-एक स्मिता राज के सामने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को नकार दिया. उन्होंने कहा कि वे पूरी तरह निर्दोष हैं.
दरअसल, 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान लालू ने हाजीपुर के तेरसिया दियारे में एक जनसभा को संबोधित किया था. इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में कथित तौर पर फॉरवर्ड के खिलाफ लडाई लडने की बात कही थी. इस मामले में तत्कालीन सदर सर्किल इंस्पेक्टर ने आचार संहिता उल्लंघन का मामला गंगा ब्रिज थाना में दर्ज कराया था.
जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध दर्ज मामले में त्वरित विचारण के लिए गठित न्यायालय में 11 फरवरी 2019 को लालू के विरुद्ध संज्ञान लिया गया. इस मामले में पुलिस ने 18 अप्रैल 2022 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराई थी. वहीं 23 अप्रैल को जमानत अर्जी दाखिल किए जाने के बाद 10 हजार रुपये के मुचकले पर उनकी जमानत अर्जी स्वीकृत की गई थी, पर उनकी ओर से बंध पत्र दाखिल नहीं किया गया था.
इसके बाद बुधवार 27 अप्रैल को उनके विरुद्ध आरोप गठन करने के बाद उनका बंध पत्र भी स्वीकार कर लिया गया था. कोर्ट में पेश होने बाद बाहर निकलने पर लालू यादव ने कहा कि तबियत अभी ठीक नहीं है. वहीं कोर्ट में आने से पूर्व नेता और समर्थक ने लालू के समर्थन में नारेबाजी की.
बता दें कि कुछ दिनों पहले आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पलामू कोर्ट में लालू प्रसाद हाजिर हुए थे. वह मामला निर्धारित जगह की बजाय चुनावी सभा स्थल पर हेलिकॉप्टर उतारने से जुड़ा था. पलामू मामले में लालू प्रसाद को छह हजार रुपए का जुर्माना लगाकर कोर्ट ने केस को रफा-दफा कर दिया था.