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लखीमपुर खीरी हिंसा: आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ याचिका पर सोमवार को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट

By विशाल कुमार | Updated: April 17, 2022 11:59 IST

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में हत्या के आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर पिछले सप्ताह सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

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ठळक मुद्देपीठ ने पिछले सप्ताह सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालत को बताया था कि आरोपी 'भागने के जोखिम में नहीं है'।आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को जमानत दे दी थी।

नई दिल्ली:लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में हत्या के आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को फैसला सुनाएगा।

मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने पिछले सप्ताह सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। 

उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालत को बताया था कि जहां 'कथित अपराध गंभीर हैं', वहीं आरोपी 'भागने के जोखिम में नहीं है'। राज्य ने यह भी वादा किया कि गवाहों को सुरक्षा प्रदान की गई थी जिसका याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने खंडन किया था।

आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को जमानत दे दी थी। इसके बाद पीड़ितों के परिवारों, नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं और विपक्षी दलों ने सत्तारूढ़ भाजपा पर अपने पार्टी के कार्यकर्ता के बचाव का आरोप लगाया।

मिश्रा की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका लखीमपुर में हुई हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार के सदस्यों जगजीत सिंह, पवन कश्यप और सुखविंदर सिंह ने दायर की है।

गौरतलब है कि लखमीपुर खीरी हिंसा के दौरान गत वर्ष तीन अक्टूबर को आठ लोगों की मौत हो गयी थी। यह हिंसा तब भड़की थी जब किसान प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के क्षेत्र के दौरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे।

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