कोविड: न्यायालय ने केंद्र से अस्पताल में दाखिले के लिये राष्ट्रीय नीति बनाने को कहा
By भाषा | Updated: April 30, 2021 21:02 IST2021-04-30T21:02:02+5:302021-04-30T21:02:02+5:30

कोविड: न्यायालय ने केंद्र से अस्पताल में दाखिले के लिये राष्ट्रीय नीति बनाने को कहा
नयी दिल्ली, 30 अप्रैल उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र से कहा कि अस्पतालों में कोविड मरीजों के दाखिले के लिये एक राष्ट्रीय नीति बनाए। इससे पहले अदालत को यह बताया गया था कि कोविड-19 संक्रमित मरीजों से एनसीआर के कुछ अस्पताल स्थानीय पते का प्रमाण मांग रहे हैं।
न्यायमूर्ती डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक पीठ देश में कोविड-19 प्रबंधन से संबंधित एक स्वत: संज्ञान मामले पर सुनवाई कर रही थी।
पीठ में न्यायामूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति रवींद्र भट्ट भी शामिल हैं। पीठ ने कहा, “केंद्र को मरीजों के दाखिले के लिये एक समान नीति बनानी होगी।”
वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये हुई सुनवाई के दौरान एक वकील ने कहा कि एक व्यक्ति को नोएडा के अस्पताल में दाखिला देने से इसलिये इनकार कर दिया गया क्योंकि उसके आधार कार्ड पर मुंबई का पता था।
अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि “अस्पतालों द्वारा मरीजों के दाखिले के लिये किसी स्थानीय पते के प्रमाण की मांग न की जाए।”
शीर्ष अदालत ने कोविड-19 की दूसरी लहर को “राष्ट्रीय संकट” करार दिया और केंद्र से लेकर पुलिस प्रमुखों तक को लोगों की मदद की आवाज इस आधार पर दबाने को लेकर चेतावनी दी कि वे इंटरनेट पर गलत शिकायतें कर रहे हैं।
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