कोडनाड मामला: अदालत ने सरकार को स्थिति रिपोर्ट जमा करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया

By भाषा | Published: September 2, 2021 03:26 PM2021-09-02T15:26:02+5:302021-09-02T15:26:02+5:30

Kodanad case: Court gives government four weeks to submit status report | कोडनाड मामला: अदालत ने सरकार को स्थिति रिपोर्ट जमा करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया

कोडनाड मामला: अदालत ने सरकार को स्थिति रिपोर्ट जमा करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया

जिला सत्र अदालत ने बृहस्पतिवार को कोडनाड लूटपाट और हत्या मामले की सुनवाई एक अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी और अभियोजन पक्ष को और सबूतों के साथ जांच के बाद स्थिति रिपोर्ट जमा करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया। हालांकि पुलिस के 27 अगस्त को रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद थी, लेकिन मुख्य आरोपी सयान और तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता के कार चालक के भाई से पूछताछ के बाद मामला आज के लिए स्थगित कर दिया गया था क्योंकि मामला मद्रास उच्च न्यायालय में लंबित था। चूंकि सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने कोडनाड एस्टेट मैनेजर सहित मामले में कथित तौर पर शामिल कुछ और लोगों से पूछताछ के बाद स्थिति रिपोर्ट जमा करने के लिए समय मांगा, इसलिए न्यायाधीश सी संजय बाबा ने उन्हें और समय दे दिया। इस मामले की अगली सुनवाई अब एक अक्टूबर को होगी। सयान और एक अन्य आरोपी वालयार मजोज को पुलिस सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया। सयान ने धमकी भरे फोन आने का दावा करते हुए सुरक्षा मांगी थी। एक सनसनीखेज मामला होने के कारण, बड़ी संख्या में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के मीडियाकर्मी और स्थानीय लोग अदालत परिसर में जमा हो गए और अधिकारियों को उन्हें कोविड -19 प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहना पड़ा। गौरतलब है कि दिवंगत मुख्यमंत्री के कोडानाड एस्टेट के चौकीदार ओम बहादुर का गला रेता हुआ शव एक पेड़ पर लटका पाया गया और एक अन्य चौकीदार गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा मिला था। 24 अप्रैल 2017 की रात अंदर गेस्ट हाउस का एक कमरा टूटा हुआ मिला था और पुलिस ने लूटपाट और हत्या का मामला दर्ज किया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Kodanad case: Court gives government four weeks to submit status report

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Madras High Court